टीईटी घोटाला : निलंबित निदेशक के अधिवक्ता ने समय मांगा
- अभियोजन ने कहा-चार्ज बनाया जाए
- एक अभियुक्त की हाजिरी माफी, आठ को सुनवाई
कानपुर
(ब्यूरो)। जिला जज (कानपुर देहात) धर्मवीर सिंह की कोर्ट में शनिवार को
टीईटी घोटाले की सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि
अभियुक्तों पर आरोप तय किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निलंबित निदेशक
संजय मोहन के अधिवक्ता ने बहस के लिए और समय मांगा तो अदालत ने आठ जनवरी को
सुनवाई का आदेश दिया।
टीईटी
में धांधली के मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय
मोहन, विनय सिंह पुत्र मेहरबान सिंह निवासी आगरा, रतन कुमार पुत्र कैलाश
चंद्र निवासी एटा, अमरेंद्र कुमार पुत्र काशी प्रसाद निवासी संत कबीर नगर,
देशराज पुत्र दर्शन सिंह निवासी आगरा, मनीष चतुर्वेदी निवासी इटावा, माधव
सिंह निवासी आगरा, हेमंत कुमार शाक्य निवासी मैनपुरी और योगेश कुमार निवासी
फिरोजाबाद, नरेंद्र प्रताप सिंह और एनजीओ संचालक रमाशंकर मिश्रा अदालत लाए
गए। अशोक मिश्रा पुत्र योगेश मिश्रा निवासी एटा की जमानत हो चुकी है। वह
भी अदालत में पेश हुए। हाईकोर्ट से जमानत पाए बिजनेश पाल के अधिवक्ता ने
कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता शंभूनाथ यादव ने
कहा कि संकलित साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों पर आरोप तय किए जाएं।
उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग का हवाला देते हुए कहा कि
आरोप के स्तर पर प्रस्तुत किसी भी प्रपत्र पर कोर्ट कोई विचार नहीं कर
सकती।
(साभार-अमर उजाला)
(साभार-अमर उजाला)
टीईटी घोटाला : निलंबित निदेशक के अधिवक्ता ने समय मांगा
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
5:52 AM
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