शिक्षक भर्ती में निरस्त फार्म वाले दे सकेंगे प्रत्यावेदन : रामगोविंद चौधरी
- मामूली गलती के चलते आवेदन निरस्त होने वाले अभ्यर्थियों को राहत
- चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी गड़बड़ी या अनियमितता पर दंडित होंगे अफसर
लखनऊ
(ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
में मामूली गलती पर आवेदन निरस्त होने वालों को राहत दी है। प्रदेश के सभी
डायट पर शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है। इस प्रकोष्ठ के
माध्यम से अभ्यर्थियों की कठिनाइयों का निस्तारण किया जाएगा और दावा सही
होने पर उनके चयन पर विचार किया जाएगा।
बेसिक
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बनाए गए शिकायत
निस्तारण प्रकोष्ठ में दे सकते हैं। परीक्षण के बाद यदि दावा सही पाया जाता
है तो उनके चयन पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि अपने
गुणांक को सही प्रकार से आंकने के बाद कटऑफ से ऊपर होने पर ही संबंधित जिले
में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। फर्जी चयन कराने की जानकारी मिलने पर
एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
उन्होंने कहा है
कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।
पात्रों को शिक्षक बनने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस संबंध में विभागीय
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी या
फिर किसी प्रकार की अनियमितता पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की
जाएगी।
(साभार-अमर उजाला)
(साभार-अमर उजाला)
शिक्षक भर्ती में निरस्त फार्म वाले दे सकेंगे प्रत्यावेदन : रामगोविंद चौधरी
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:09 AM
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