सेवानिवृत्त लाभ के मसले पर कोर्ट के आदेश का पालन ना करने पर प्रतापगढ़ के बीएसए अवमानना के मामले में तलब
- अवमानना मामले में प्रतापगढ़ के बीएसए तलब
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सेवा संबंधी मामले में रिट कोर्ट केआदेश का पालन
न करने पर प्रतापगढ़ केजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एसटी हुसैन को 9 अक्टूबर
को तलब किया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रिट कोर्ट केआदेश
का पूरी तरह पालन अगली सुनवाई की तारीख यानी 9 अक्टूबर के पहले कर दिया
जाएगा तो अफसर को अदालत में पेश नहीं होना होगा। ऐसे में सिर्फ आदेश पालन
का हलफनामा दाखिल किया जाएगा। जस्टिस डॉ. देवेंद्र कुमार अरोड़ा ने यह आदेश श्रीपाल सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया।
खबर साभार : अमर उजाला
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़ को अदालत के आदेश का पालन न करने पर आगामी नौ अक्टूबर को
व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। हालांकि अदालत ने
यह छूट भी दी है कि अगर उसके पिछले आदेश का पालन कर दिया जाता है तो बीएसए
उपस्थित नहीं होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की पीठ ने
श्रीपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता अविनाश तिवारी द्वारा दायर अवमानना याचिका
पर दिया गया है।
एक मामले में उच्च न्यायालय ने याची को सभी सेवानिवृत्त लाभ दिये जाने के मामले में छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। आरोप था कि अदालत के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इसे अवमानना माना और बीएसए को कारण स्पष्ट करते हुए उपस्थित होने का आदेश दिया है।
एक मामले में उच्च न्यायालय ने याची को सभी सेवानिवृत्त लाभ दिये जाने के मामले में छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। आरोप था कि अदालत के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इसे अवमानना माना और बीएसए को कारण स्पष्ट करते हुए उपस्थित होने का आदेश दिया है।
साभार : जागरण |
सेवानिवृत्त लाभ के मसले पर कोर्ट के आदेश का पालन ना करने पर प्रतापगढ़ के बीएसए अवमानना के मामले में तलब
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:50 AM
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