विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की होगी जीपीएफ कटौती, हाईकोर्ट के फरमान से 40 हजार अध्यापकों को मिलेगा लाभ
इलाहाबाद । हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयोें में नियुक्ति विशिष्ट बीटीसी 2005 के चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिए जाने की मांग पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। सरकार और सभी पक्षकारों को छह सप्ताह में जवाब देना है। विशिष्ट बीटीसी संघर्ष एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूूर्ति बी अमित स्थालेकर ने दिया है।
खबर साभार : अमर उजाला
- विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की होगी जीपीएफ कटौती
राज्य
ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षकों की अब जीपीएफ कटौती होगी। हाईकोर्ट ने
शिक्षकों को पुरानी पेंशन नीति के तहत आच्छादित करने का आदेश दिया
है। इससे दस वर्ष से चली आ रही लंबी लड़ाई थम गई है और प्रदेश
भर के करीब 40 हजार शिक्षकों को यह लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में चयन प्रक्रिया के जरिए करीब 40 हजार शिक्षकों का चयन किया था। सभी का प्रशिक्षण अगस्त 2004 से शुरू कराकर दिसंबर 2005/जनवरी 2006 में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दी गई। इसी बीच प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन नीति लागू कर दी। इस पर 40 हजार शिक्षकों ने एक अप्रैल 2005 के पूर्व चयन को आधार मानकर पुरानी पेंशन में जीपीएफ की कटौती की मांग शुरू कर दी। वहीं सरकार नई पेंशन देने की बात कर रही थी। इस संबंध में शिक्षक वेलफेयर एसोशिएशन की शासन स्तर पर कई बार वार्ता हुई, लेकिन दस वर्ष बाद भी विभाग ने जीपीएफ की कटौती शुरू नहीं की। इस पर एसोशिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। तब कोर्ट ने एसोशिएशन को नई व पुरानी पेंशन का विकल्प चुनकर बीएसए को देने को कहा था। एसोशिएशन ने बीएसए को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन शासन ने उसे निरस्त कर दिया। निरस्त प्रत्यावेदन एवं केंद्र का मेमोरेंडम 2008 के आदेश को आधार बनाकर हाईकोर्ट में पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ कटौती की मांग की थी। न्यायाधीश बी. अमित स्थालेकर ने पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ कटौती का आदेश दिया है। इस निर्णय से शिक्षक वेलफेयर एसोशिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी आदि ने खुशी जताई।
राज्य सरकार ने वर्ष 2004 में चयन प्रक्रिया के जरिए करीब 40 हजार शिक्षकों का चयन किया था। सभी का प्रशिक्षण अगस्त 2004 से शुरू कराकर दिसंबर 2005/जनवरी 2006 में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दी गई। इसी बीच प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन नीति लागू कर दी। इस पर 40 हजार शिक्षकों ने एक अप्रैल 2005 के पूर्व चयन को आधार मानकर पुरानी पेंशन में जीपीएफ की कटौती की मांग शुरू कर दी। वहीं सरकार नई पेंशन देने की बात कर रही थी। इस संबंध में शिक्षक वेलफेयर एसोशिएशन की शासन स्तर पर कई बार वार्ता हुई, लेकिन दस वर्ष बाद भी विभाग ने जीपीएफ की कटौती शुरू नहीं की। इस पर एसोशिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। तब कोर्ट ने एसोशिएशन को नई व पुरानी पेंशन का विकल्प चुनकर बीएसए को देने को कहा था। एसोशिएशन ने बीएसए को प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन शासन ने उसे निरस्त कर दिया। निरस्त प्रत्यावेदन एवं केंद्र का मेमोरेंडम 2008 के आदेश को आधार बनाकर हाईकोर्ट में पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ कटौती की मांग की थी। न्यायाधीश बी. अमित स्थालेकर ने पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ कटौती का आदेश दिया है। इस निर्णय से शिक्षक वेलफेयर एसोशिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी आदि ने खुशी जताई।
विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की होगी जीपीएफ कटौती, हाईकोर्ट के फरमान से 40 हजार अध्यापकों को मिलेगा लाभ
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:12 AM
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