परिषदीय विद्यालयों के प्रतिमाह किये जाने वाले सपोर्टिव सुपरविजन / विजिट में 02 घंटे से कम समय देने वाले ARP एवं डायट मेण्टर्स से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या देने का निर्देश
डायट मेंटर व एआरपी को सपोर्टिव सुपरविजन में कम से कम देना होगा दो घंटे का समय, लापरवाही पर DGSE ने किया जवाब तलब
बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में डायट मेंटर व आकदामिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को सपोर्टिव सुपरविजन देना होता है। इसके लिए एक स्कूल में कम से कम दो घंटे का समय देने की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे में अगर दो घंटे से पहले स्कूल छोड़ना महंगा पड़ सकता है। राज्य परियोजना कार्यालय ने पोर्टल पर दर्ज डाटा के आधार पर एआरपी व डायट मेंटर से यूनिक विजिट में दो घंटे से कम समय स्कूल पर देने के लिए जवाब तलब किया है।
परिषदीय स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत एआरपी व डायट मेंटर को स्कूलों में कम से कम दो घंटे का समय देना है। इस दौरान स्कूल में मॉडल टीचिंग करने के साथ ही निपुण भारत मिशन से जुड़ी जानकारियों को साझा करना होता है। पढ़ने व पढ़ाने में सहायक विभिन्न एप के बारे में शिक्षकों को जानकारी देनी होती है। स्कूल में रूकने के दौरान उनकी लोकेशन पोर्टल पर दर्ज होती है। पोर्टल पर जुलाई माह की समीक्षा करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय ने दो घंटे से कम का समय देने वाले एआरपी व डायट मेंटर्स से स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रत्येक माह का टारगेट है सेट
स्कूलों में सपोर्टिव सुपरविजन के लिए एआरपी व डायट मेंटर के साथ एसआरजी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत एक माह में एआरपी को कम से कम तीस स्कूलों को सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करना होता है। वहीं डायट मेंटर को एक माह में कम से कम दस स्कूलों में और स्टेट रिसोर्स पर्सन (एसआरजी) को कम से कम 20 स्कूलों में सपोर्टिव सुपरविजन देना होता है।
परिषदीय विद्यालयों के प्रतिमाह किये जाने वाले सपोर्टिव सुपरविजन / विजिट में 02 घंटे से कम समय देने वाले ARP एवं डायट मेण्टर्स से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या देने का निर्देश
उक्त के संबंध में पोर्टल पर माह जुलाई 2023 के प्राप्त आँकडों के विश्लेषण में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार जनपदों के ए०आर०पी० एवं डायट मेण्टर्स द्वारा विद्यालयों के यूनीक विजिट में 02 घण्टे से भी कम समय दिया गया है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान कम समय दिये जाने के सम्बन्ध में संलग्न सूची के अनुसार जनपद के संबंधित ए०आर०पी० एवं डायट मेण्टर्स का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये तथ्यात्मक आख्या एक सप्ताह के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
परिषदीय विद्यालयों के प्रतिमाह किये जाने वाले सपोर्टिव सुपरविजन / विजिट में 02 घंटे से कम समय देने वाले ARP एवं डायट मेण्टर्स से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आख्या देने का निर्देश
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
4:41 AM
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