प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बाधा हटी, 12460 भर्ती में चयन रद्द करने का निर्णय खारिज, तीन माह में पूरी करें शेष 6470 पदों पर भर्ती
6000 से ज्यादा शिक्षकों की भी नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार को दिया 3 माह का समय
हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण पर सुनवाई को बार-बार टलवाने और यथोचित सहयोग न किए जाने के राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की
दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को खारिज करते हुए राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सुनवाई को बार-बार टलवाने और यथोचित सहयोग न किए जाने की आलोचना की। न्यायालय ने यह भी पाया कि 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के क्रम में फिलहाल 5,990 अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्राप्त करने के उपरांत काम कर रहे हैं। ऐसे में बचे हुए 6, 470 पदों पर भी तीन माह में भर्ती संपन्न की जाए।
लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद करने के 1 नवंबर, 2018 के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए तीन माह में इन्हें भरने का भी आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित कुमार द्विवेदी व अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 19 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त भर्तियों के लिए 21 दिसंबर 2016 को चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उक्त भर्ती यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग करवा कर पूरी की जाए। यह भी कहा था कि नई चयन प्रकिया के लिए वही नियम लागू किए जाएं, जो पूर्व में प्रकिया शुरू करते समय बनाए गए थे।
दरअसल एकल पीठ के समक्ष 26 दिसंबर, 2016 के एक नोटिफिकेशन को खारिज किए जाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि जिन जिलों में कोई रिक्ति नहीं होगी, वहां के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के तौर पर चुनने की छूट मिलेगी। नियमों में यह बदलाव भर्ती प्रकिया शुरू होने के बाद किया गया था।
दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिन जिलों में कोई रिक्ति नहीं थी, वहां के अभ्यर्थियों को छूट देने में कोई कोई त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार द्वारा सुनवाई को बार-बार टलवाने और यथोचित सहयोग न किए जाने की आलोचना भी की।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बाधा हटी, 12460 भर्ती में चयन रद्द करने का निर्णय खारिज, तीन माह में पूरी करें शेष 6470 पदों पर भर्ती, देखें कोर्ट आर्डर
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए, 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद् करने के 1 नवम्बर 2018 के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। इसी के साथ न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए, तीन माह में इन्हें भरने का भी आदेश राज्य सरकार को दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित कुमार द्विवेदी व अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल 19 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त भर्तियों के लिए 21 दिसम्बर 2016 को विज्ञापन जारी करते हुए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उक्त भर्तियां यूपी बेसिक एजूकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से काउंसलिग करा के पूरी की जाएं।
एकल पीठ के समक्ष 26 दिसम्बर 2012 के उस नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की गई थी जिसके तहत उन जिलों जहां कोई रिक्ति नहीं थी, वहां काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के तौर पर चुनने की छूट दी गई थी।
🔴 कार्यकारी आदेश पढ़ें। 👇
In view of what has been stated above, while setting aside the impugned order dated 01.11.2018 passed by the Single Bench, we dispose of all the Special Appeals with a direction to the authorities concerned to take a decision to fill-up all the posts inclusive of residual 6,470 by preparing a common merit list of all the eligible Assistant Teachers as per NCTE Notifications read with Notification/Circular dated 26.12.2016 in the respective districts as discussed here-in-above, within a period of three months from the date of production of a certified copy of this order. Subject to the preparation of merit list as directed, the interim order dated 17.11.2018 & extended vide order dated 22.07.2019 shall remain in operation for three months or till preparation of said merit list, whichever is earlier.
तीन माह में पूरी करें शेष 6470 पदों पर भर्ती
न्यायालय ने यह भी पाया कि 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के क्रम में फिलहाल 5990 अभ्यर्थी की नियुक्ति प्राप्त करने के उपरांत काम कर रहे हैं। बचे हुए 6470 पदों पर भी तीन माह में भर्ती पूरी की जाए। दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए हमेशा मेरिट को प्राथमिकता मिले।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बाधा हटी, 12460 भर्ती में चयन रद्द करने का निर्णय खारिज, तीन माह में पूरी करें शेष 6470 पदों पर भर्ती
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
4:58 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment