दो माह में जारी होंगे 'एक अंक' से लटके शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण बेसिक शिक्षा परिषद और पीएनपी के सचिव ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा

69 हजार शिक्षक भर्ती : 2,234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ाकर दो माह में तैयार करें मेरिट लिस्ट और दें नियुक्ति –हाईकोर्ट 


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 2,234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ाकर दो महीने में नई योग्यता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा, समय सीमा के अंदर यह काम पूरा न हो, तो याचीगण न्यायालय के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल सहित अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।


बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने हलफनामा दाखिल किया। हाईकोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने एक अंक बढ़ाने के लिए 15 दिन का समय मांगा है, ताकि नई सूची बेसिक शिक्षा विभाग को भेज सकें।


बेसिक शिक्षा सचिव ने कोर्ट से इस सूची के बाद नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए दो माह का समय मांगा। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया दो माह में पूरा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए याचियों व अभ्यर्थियों के दावे को सही माना और एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, मगर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर यह आदेश दिया।


दो माह में जारी होंगे 'एक अंक' से लटके शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण बेसिक शिक्षा परिषद और पीएनपी के सचिव ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को उपस्थित हुए उप्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिवों ने कहा कि दो महीने में मेरिट लिस्ट तैयार कर 69 हजार सहायक अध्यापकों के भर्ती प्रकरण में लंबित नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। गलत सवाल पर 'एक अंक' देने के लिए शासनादेश जारी हो गया है। दोनों अधिकारियों के इस आशय के हलफनामे के बाद कोर्ट ने उन्हें हाजिरी माफी दे दी। उम्मीद जताई कि दोनों इस आश्वासन का पालन  करेंगे। 


वैसे कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि आश्वासन का पालन नहीं किया जाता है तो याचीगण इस आदेश की वापसी के लिए अर्जी दे सकेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल व कई अन्य की अवमानना याचिकाएं निस्तारित करते हुए दिया है। 


याची की तरफ से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व अन्य ने बहस की। कोर्ट के 23 नवंबर के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी तथा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल उपस्थित हुए और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि 26 नवंबर, 2023 को शासनादेश जारी कर दिया गया है। सभी को एक अंक दिया जाएगा। कुल 2,249 अभ्यर्थियों में 15 याचियों को एक अंक दे दिया गया है। शेष को 15 दिन में एक अंक दे दिया जाएगा। 


बेसिक शिक्षा सचिव ने बताया कि सचिव पीएनपी द्वारा एक अंक दिए जाने के बाद दो माह में मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी और नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। लखनऊ खंडपीठ में भी इसी मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा, आदेश का आंशिक पालन किया गया है। अभी मेरिट लिस्ट व नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है। कोर्ट ने कार्यवाही पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि दो माह में आदेश का पूरी तरह से पालन कर दिया जाएगा।

दो माह में जारी होंगे 'एक अंक' से लटके शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण बेसिक शिक्षा परिषद और पीएनपी के सचिव ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:27 AM Rating: 5

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