शिक्षक भर्ती में आदेश अनुपालन के लिए 48 घंटे की मोहलत, 69000 शिक्षक भर्ती में एक अंक का मामला

शिक्षक भर्ती में आदेश अनुपालन के लिए 48 घंटे की मोहलत

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से भी हाई कोर्ट ने मांगी जानकारी

परिषदीय स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती में एक अंक का मामला



प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उप्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को आदेश का पालन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है । साथ ही सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को भी इस मामले में अगली सुनवाई पर नियुक्ति संबंधी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है?


यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित यह रंजन अग्रवाल ने याची उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे एवं अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं में अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार ने मिश्र को सुनकर दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। 


कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पक्षकार बनाने की अनुमति दी । कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने याचियों को एक नंबर नहीं दिया। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी किंतु आदेश का पूर्णतया पालन नहीं किया गया। इस पर आदेश का पालन करने के लिए कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया है।


क्या है पूरा मामला : भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर को गलत ठहराते हुए अभ्यर्थियों ने उप्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की उत्तरकुंजी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट गलत उत्तरकुंजी जारी किए जाने पर उन याची अभ्यर्थियों को एक अंक देकर मेरिट में शामिल करने का आदेश दिया था।
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