अंतर्जनपदीय ट्रांसफर पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ होगी विशेष अपील, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए उन्नाव को दिए आदेश, जानिए पूरा मामला

अंतर्जनपदीय ट्रांसफर पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ होगी विशेष अपील, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए उन्नाव को दिए आदेश




रिट याचिका संख्या-6660/2023 लक्ष्मी शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2023 के सम्बन्ध में

08 दिसंबर 2023


23 नवम्बर 2023
बेसिक शिक्षा परिषद अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आवेदन या स्थानांतरण को मनमाने तरीके से निरस्त नहीं कर सकता–हाईकोर्ट

उन्नाव में तैनात सहायक अध्यापिका की याचिका पर न्यायालय की टिप्पणी, बेसिक शिक्षा परिषद का स्थानांतरण रद्द करने का आदेश रद्द

चार माह का संपूर्ण वेतन भी भुगतान करने का हाइकोर्ट ने दिया आदेश


प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद सहायक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय मनमाने तरीके से आवेदन या स्थानांतरण निरस्त नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद शासन के अधीनस्थ निकाय होने के कारण शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए शासन द्वारा प्रतिपादित नीति से अक्षरक्षः बाध्य है।


यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने उन्नाव में तैनात सहायक अध्यापिका लक्ष्मी शुक्ला की याचिका पर अधिवक्ता रजत ऐरन एवं ऋषि श्रीवास्तव को सुनकर की। अधिवक्ता द्वय ने बहस की कि पति के असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के कारण याची ने दो जून 2023 के शासनादेश के तहत सीतापुर से उन्नाव अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन किया था, जिसे स्वीकार करते हुए याची को उन्नाव में ज्वाइन भी करा दिया गया था। 


तीन सप्ताह कार्य करने के बाद बीएसए उन्नाव एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने याची का स्थानांतरण इस आधार पर निरस्त कर दिया कि याची के पति के पीजीआई लखनऊ से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सीएमओ सीतापुर की मोहर नहीं लगी है। 


अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव एवं रजत ऐरन ने दलील दी कि केवल 29 जून 2023 के शासनादेश में निहित आधारों पर ही याची का स्थानांतरण निरस्त किया जा सकता। साथ ही याची पर फर्जी या कूटरचित मेडिकल दस्तावेज जमा करने का आरोप नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लगभग चार माह से सेवा न कर पा रही सहायक अध्यापिका को राहत देते हुए बीएसए उन्नाव एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश रद्द करते हुए चार माह का संपूर्ण वेतन भी भुगतान करने का आदेश दिया
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