सहायक अध्यापक भर्ती का मामला फुल बेंच को रेफर

  • तीन सदस्यीय पीठ करेगी विवाद का निपटारा
  • बीएड अभ्यर्थियों के मद्देनजर कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर होगी या शैक्षिक गुणांक पर इसका फैसला अब तीन जजों की पूर्ण पीठ करेगी। मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने मंगलवार को नई परिस्थितियों पर विचार करते हुए इसे निस्तारण के लिए उसी पूर्ण पीठ को भेजने का निर्णय सुनाया जो बीएड अभ्यर्थियों के मामले में प्रभाकर सिंह केस में सुनाए गए खंडपीठ के आदेश की सुनवाई करेगी। इस प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश केसमक्ष भेज दिया गया है।
सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ के समक्ष यह तथ्य बताया गया। न्यायालय को अवगत कराया गया कि एकल न्यायाधीश ने प्रभाकर सिंह केस में दिए खंडपीठ के फैसले को स्पष्टीकरण के लिए पूर्णपीठ को रिफर कर दिया है। प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट का कहना था कि यदि इस स्तर पर मौजूदा याचिका पर कोई आदेश दिया जाता है और वह पूर्णपीठ के निर्णय जो कि अभी आना बाकी है से असंगत होता है तो फिर से वैधानिक समस्या पैदा हो जाएगी।
इस स्थिति में यदि दोनों मामले एक साथ सुने जाएं तो बेहतर होगा। न्यायालय ने बड़ी संख्या में नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों की स्थिति पर भी चिंता जताई।


                                                    (साभार-:-अमर उजाला)
सहायक अध्यापक भर्ती का मामला फुल बेंच को रेफर Reviewed by Brijesh Shrivastava on 8:25 AM Rating: 5

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