अब राज्य पुरस्कार पाने के लिए शिक्षकों को देना होगा इंटरव्यू

  • राज्य स्तरीय समिति के सामने उपस्थित होकर अपना प्रजेंटेशन देना होगा
  • आवेदन करने वाले शिक्षकों का 12 जून से 15 जून के बीच होगा इंटरव्यू
लखनऊ। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार पाना अब आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्हें समिति के सामने साक्षात्कार देना होगा और अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। इस बाबत केंद्र सरकार ने राज्य पुरस्कार नीति में संशोधन करते हुए राज्य सरकार को पत्र भेज दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पत्र मिलने के बाद शासन ने इस वर्ष राज्य पुरस्कार के लिए दावेदारी करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 12 से 15 जून के बीच राज्य स्तरीय समिति के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षकों को 17 से 20 जून तक समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।  दरअसल, राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को राज्य पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इसके लिए आवेदन करने वाले शिक्षक निर्धारित प्रारूप पर आवदेन करते हैं और वहां से योग्यता व अन्य शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर नाम का चयन कर जिला स्तरीय कमेटी राज्य स्तरीय कमेटी को रिपोर्ट भेज देती है। राज्य स्तरीय कमेटी में केंद्र सरकार की ओर से नामित एक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य व निदेशक बेसिक शिक्षा अध्यापक के चयन पर अंतिम मुहर लगाते हैं। लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य अध्यापक पुरस्कार में अपनों को उपकृत करने के लिए शासन से लेकर उच्च स्तर तक हर साल तमाम तरह की सिफारिशें आती हैं। लेकिन अब पुरस्कार नीति में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। आवेदन करने वाले शिक्षकों को अब राज्य स्तरीय समिति के सामने उपस्थित होकर अपना प्रजेंटेशन देना होगा। समिति के पदाधिकारी आवेदक का साक्षात्कार लेंगे। उसके बाद ही नाम पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी।
  • राज्य पुरस्कार के लिए चयिनत शिक्षकों को मिलती हैं ये सुविधाएं
राज्य पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को दो साल का सेवा विस्ताव, दस हजार रुपए की धनराशि, पदक, सर्टिफिकेट, अंगवस्त्र व चार सौ किलोमीटर प्रति वर्ष की निशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है। इसमें आवेदन के लिए जिले स्तर पर निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन करना होता है। बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के चयन के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनी होती है। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य अध्यक्ष और और बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं। माध्यमिक शिक्षकों के चयन के लिए जिला स्तरीय कमेटी में डीआईओएस होते हैं।
(साभार-डेली न्यूज एक्टिविस्ट)




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1 comment:

Swapnil said...

iske liye form kis site se download kare. Plz help

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