समय पर हो विकलांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का नवीनीकरण : हाईकोर्ट
लखनऊ : सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले
विकलांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रतिवर्ष नवीनीकरण किए जाने के
मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने राज्य
सरकार के सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि वह नवीनीकरण के मामले को
देखें तथा शिक्षकों के नवीनीकरण समय
पर कराए जाएं। पीठ ने याचिका निस्तारित कर दी है। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व
न्यायमूर्ति अनुराग कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश विशेष
शिक्षक एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला द्वारा दायर याचिका पर
दिए हैं। याचिका में कहा गया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले (विकलांग) बच्चों
को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत
शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए इनकी
नियुक्ति होती है तथा एक वर्ष पूरा होने पर इनका नवीनीकरण किया जाता है। यह
नवीनीकरण परियोजना निदेशक के आदेश से जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा
इन नवीनीकरण की संस्तुति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। (साभार-:-दैनिक जागरण)
समय पर हो विकलांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का नवीनीकरण : हाईकोर्ट
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
11:52 AM
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