31 अगस्त तक भर्ती पूरी करे यूपी सरकार : सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  • 31 अगस्त तक भर्ती पूरी करे यूपी सरकार
  • शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
  • नाकाम रही तो करना पड़ेगा अवमानना का सामना

नई दिल्ली/ लखनऊ। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हर हाल में प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने को कहा है। अदालत ने साफ किया कि दिए गए समय में सरकार अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में नाकाम रहती है तो उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा।

सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार के उस आग्रह पर दिया जिसमें उसने भर्ती में लग रहे समय का हवाला देते हुए 12 हफ्तों की मोहलत मांगी थी। जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने साफ किया कि यूपी सरकार को प्रक्रिया पूरी करने के लिए आठ हफ्ते तक की मोहलत दी जा सकती है। इससे ज्यादा समय राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता। हालांकि याचिकाकर्ता शिव कुमार पाठक की ओर से और समय दिए जाने का विरोध किया गया। तर्क दिया गया कि राज्य सरकार जान-बूझकर मामले में देरी कर रही है।



खबर साभार : अमर उजाला



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31 अगस्त तक भर्ती पूरी करे यूपी सरकार : सुप्रीम कोर्ट का आदेश Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 6:00 AM Rating: 5

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