प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : सत्यापित प्रति के साथ काउंसिलिंग में हो सकेंगे शामिल
- एक साथ सीनियर बेसिक स्कूल व प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने देने का मामला
- मूल प्रमाणपत्र देने के लिए नहीं करें बाध्य: हाईकोर्ट
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश सीनियर बेसिक स्कूलों में साइंस व गणित विषय के सहायक अध्यापक पद की काउंसिलिंग में हिस्सा ले चुके कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका में प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने मूल दस्तावेज पिछली काउंसिलिंग में जमा कर दिए हैं, उनसे प्रमाणित प्रति लेकर काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी जाए। साथ ही इन्हें मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य न किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी। कोर्ट ने दोनों भर्तियों की काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने वैभव यादव एवं 25 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका लगभग दो दर्जन जिलों के अभ्यर्थियों ने दाखिल की है। संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : सत्यापित प्रति के साथ काउंसिलिंग में हो सकेंगे शामिल
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
3:44 PM
Rating:
No comments:
Post a Comment