परिषदीय शिक्षक 30 जून को ही होंगे रिटायर : अप्रैल से जून तक पढ़ाई ना होने का हवाला देकर सत्रपरिवर्तन की स्थिति में सत्रलाभ देने से किया बेसिक शिक्षा विभाग ने इंकार


लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक पूर्व की भांति 30 जून को ही रिटायर होते रहेंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस शिक्षक की जन्मतिथि 2 जुलाई है उसे पूर्व में 30 जून तक सत्र का लाभ दिया जा चुका है। इसलिए पुन: सत्र का लाभ देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर शिक्षकों के प्रत्यावेदन को निरस्त कर निस्तारित किया जाता है। वे पूर्व की भांति 30 जून को ही रिटायर होंगे।

राज्य सरकार ने इस साल से परिषदीय और यूपी बोर्ड के स्कूलों का सत्र 1 अप्रैल से कर दिया है। प्रदेश में पहले शैक्षिक सत्र 1 जुलाई से होता था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में यह व्यवस्था है कि सत्र शुरू होने के तुरंत बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों को एक सत्र का लाभ दिया जाएगा। इसलिए शिक्षकों का कहना है कि सत्र चूंकि अब 1 अप्रैल से कर दिया गया है, इसलिए 2 अप्रैल के बाद रिटायर होने वालों को एक सत्र का लाभ दिया जाना चाहिए। इसको लेकर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को निस्तारित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया।

सचिव बेसिक शिक्षा ने शासनादेश में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा सहायता प्राप्त स्कूलों का शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से कर दिया गया है। इस संबंध में 9 सितंबर 2014 को जारी शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि स्कूल संचालन, प्रवेश प्रक्रिया तथा छात्रों को अगली कक्षा के लिए पास करने तक ही यह आदेश प्रभावी होगा। शिक्षकों को सत्रांत लाभ पर शैक्षिक सत्र बदलने का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। इसलिए उन्हें पूर्व की भांति ही रिटायर किया जाएगा।

खबर साभार : अमर उजाला

15 हजार प्राइमरी शिक्षक 30 को ही होंगे रिटायर

लखनऊ। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के 30 जून, 2015 को रिटायर होने वाले शिक्षकों को सत्र के अंत का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग के 15 हजार शिक्षक 30 जून को ही रिटायर होंगे।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह शासनादेश जारी किया गया है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने विभाग को सत्रंत लाभ पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। सत्रंत लाभ यानी सत्र की शुरुआत के बाद किसी शिक्षक को रिटायर नहीं किया जाता। सारे शिक्षकों को सत्र के अंत में रिटायर किया जाता है। इस बार से सत्र 1 अप्रैल से शुरू किया गया है यानी 2 अप्रैल के बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों को सत्र का लाभ मिलना चाहिए लेकिन बीच में शैक्षिक सत्र का समय बदलने का निर्णय लिए जाने से इस बार विभाग शिक्षकों को 30 जून को ही रिटायर करेंगे।

क्यों उठा मामला- अभी तक एक जुलाई से सत्र शुरू हो रहा था, इसलिए 30 जून को शिक्षक रिटायर हो रहे थे। 2015-16 का सत्र एक अप्रैल से शुरू हुआ, इसलिए ये मांग की गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग सत्रंत लाभ के आदेश जारी कर चुका है। माध्यमिक के स्कूलों में 1 अप्रैल के बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों को पूरे सत्र का लाभ दिया जाएगा। आदेश इसी सत्र से लागू है। लिहाजा वहां सत्रंत लाभ के तहत काम कर रहे शिक्षकों को भी अब 31 मार्च, 2016 में रिटायर किया जाएगा।

मान लीजिए कोई शिक्षक 4 अप्रैल, 2015 को रिटायर हो रहा है तो उसे अगले वर्ष यानी 31 मार्च, 2016 में रिटायर किया जाएगा। सत्रंत लाभ के दौरान शिक्षक को केवल वेतन दिया जाएगा लेकिन उसके वेतन से भविष्यनिधि या बीमा आदि की कटौती नहीं होगी।
खबर साभार : हिन्दुस्तान

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परिषदीय शिक्षक 30 जून को ही होंगे रिटायर : अप्रैल से जून तक पढ़ाई ना होने का हवाला देकर सत्रपरिवर्तन की स्थिति में सत्रलाभ देने से किया बेसिक शिक्षा विभाग ने इंकार Reviewed by Brijesh Shrivastava on 9:45 AM Rating: 5

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