महिला अनुदेशक भी मातृत्व अवकाश की होंगी हकदार, हाईकोर्ट ने बीएसए को प्रत्यावेदन जल्द निर्णीत करने का दिया आदेश

इलाहाबाद : संविदा के पद पर कार्यरत बेसिक शिक्षा विभाग के महिला अनुदेशकों को भी मातृत्व अवकाश पाने का हक है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तय गाइडलाइन के आधार यह व्यवस्था दी है।
इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला ने बांदा की प्राची पांडेय की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसे मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है। उसने बीएसए बांदा को इसके लिए प्रत्यावेदन दिया था लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया।
कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मियों से कार्यस्थल पर भेदभाव न होने संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम महिला कर्मी के मामले में गाइड लाइन तय की है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन जल्द निर्णीत करने का आदेश दिया है।

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