अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर अब तक दायर याचिकाओं और उनको लेकर जारी आदेश / अपडेट्स से हों अवगत, देखें कोर्ट आर्डर और उनका सरल भाषा में संक्षिप्त निचोड़

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतर्जनपदीय ट्रान्सफर पर दायर की गई कई याचिकाएं एक साथ कनेक्ट, अगली सुनवाई 14 जुलाई को

🆕




अंतर्जनपदीय तबादला सूची के खिलाफ कोर्ट में डाली गई दर्जनों याचिकाएं


🆕
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादला के बाद शासन द्वारा निर्गत तबादला सूची के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों से कोर्ट में 40 याचिकाएं डाली गई।


इस संबंध में उत्तर प्रदेश के उप शिक्षा निदेशक अशोक कुमार ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के साथ 20 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक उप शिक्षा निदेशक अशोक कुमार ने लखनऊ, देवीपाटन, आगरा, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक और यूपी की राजधानी लखनऊ, समेत लखीमपुर खीरी, गोण्डा, आगरा, अमेठी अम्बेडकरनगर, अयोध्या, फतेहपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, हरदोई, महराजगंज, बलरामपुर, बाराबंकी, बहराइच बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में सुनवाई हेतु दिनांक 06.07.2023 को सूचीबद्ध विशेष अपीलों / रिट याचिकाओं में प्रभावी पैरवी / अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में पत्र भेजकर अवगत कराया है।


उत्तर प्रदेश के बेसिक उप शिक्षा निदेशक अशोक कुमार ने भेजे गए आदेश में कहा है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि मा० न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 06.07.2023 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में निम्नलिखित विशेष अपीलों / रिट याचिकाओं को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है।


अत इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि उक्त रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को मा० न्यायालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर मा० न्यायालय के निर्देशानुसार ससमय अग्रतर आवश्यक विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।


यदि उक्त याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र / अनुदेश दाखिल करने हेतु निदेशालय / शासन स्तर से अनुमोदन / निर्देश वांछित हो तो इससे सम्बन्धित रिट याचिका की प्रति उसका संक्षिप्त इतिहास, प्रस्तरवार आख्या तथा सुसंगत अभिलेख निदेशालय, प्रयागराज एवं इस कार्यालय तथा शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा निदेशालय / शासन से समन्वय स्थापित कर प्राप्त निर्देशों के अनुसार रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र / अनुदेश दाखिल कराते हुए रिट याचिकाओं के अन्तिम रूप से निस्तारित होने तक प्रकरण में प्रभावी पैरवी / अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।


इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षा है कि आप स्वयं अपने स्तर से भी मा० न्यायालय की वेबसाईट से प्रत्येक कार्य दिवस में सूचीबद्ध होने वाली रिट याचिकाओं की सूची प्राप्त कर उसमें पारित आदेश डाउनलोड कर मा० न्यायालय के आदेशानुपालन में उक्तवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।साथ ही सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को अपने वाद लिपिक / पैरोकार को मा० उच्च न्यायालय में सुनवाई की तिथि को निदेशालय के विधि अधिकारी द्वितीय एवं अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दें कि सुनवाई की तिथि को अपरान्ह 5:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस कार्यालय से प्रस्थान करेंगे।




अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर अब तक दायर याचिकाओं और उनको लेकर जारी आदेश / अपडेट्स से हों अवगत, देखें कोर्ट आर्डर और उनका सरल भाषा में संक्षिप्त निचोड़ 


मामला एक 👇
संक्षेप में समझें 

69000 भर्ती के कुछ लोगो का कोर्ट से आदेश के बाद जिला बदला गया था उनके सेवा काल की गणना नए जिले में पोस्टिंग की डेट से किया जा रहा था जबकि उनका कहना था कि विभाग की वजह से हमको गलत जिले भेजा गया और हमारा सेवा काल नए जिले से जोड़ रहे जिसके कारण हम सेवा काल कम होने की वजह से आवेदन नही कर पाएं। यह हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमारी सेवा की गणना पहली पोस्टिंग यानी पहले वाले जिले से किया जाए।  

विभागीय पक्ष का कहना था कि याचियों ने बहुत देर में यह याचिका फाइल की है पोर्टल बंद किया जा चुका है अब इसकी वजह से अन्य लोगो को बहुत दिक्कत आएगी यदि याची चाहे तो ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं और उनके आवेदन पर भी ऑनलाइन वाले समस्त लोगो के साथ में ही विचार किया जाएगा। 

न्यायालय ने आदेश दिया है कि 24 घंटे में समस्त याची अपना ऑफलाइन आवेदन विभाग को दें और यह भी कहा कि इस आदेश को मानक न माना जाएं अन्य मामलो में उदाहरण के तौर पर बाकी समस्त प्रक्रिया अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेगी इसी के साथ याचिका खारिज। 



मामला दो 👇

याचिका में कुछ संशोधन याचियों के वकील की तरफ से किया गया है, संशोधन स्वीकार करते हुए 2 दिवस में करके और संशोधित कापी विभागीय अधिवक्ता को देने को कहा गया है और 26 जून की अगली डेट दी गई है।



मामला तीन 👇

याचियों  द्वारा 2 जून को जारी शासन के आदेश के मुताबिक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 16 जून का पत्र जारी नही किया उसके मूल तत्वों को हटाते हुए जारी किया,  याचियों की मांग थी कि उनको दोबारा से आवेदन करके ट्रांसफर के लिए मौका दिया जाना चाहिए।

परिषद की तरफ से बताया कि सचिव परिषद से जारी लेटर पूरी तरह से 2 जून के आदेश के मुताबिक जारी हुआ है, और यह बताया कि समस्त कार्यवाही को विभाग के प्राधिकारियों के द्वारा 2 जून के शासनादेश के अनुसार ही होगी अगर इस मामले के अनुसार कुछ बाते क्लियर नहीं है तो उनको एक क्लियरिफिकेश लेटर जारी किया जाएगा। विभागीय अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 24 घंटे में स्पष्ट करने हेतु पत्र/निर्देश जारी कर दिया जाएगा इसके बाद याचियों की कोई शिकायत शेष नहीं रहेगी।

न्यायालय ने कहा कि मामले की गुणवत्ता में जाए बगैर हम यह समझते है की जब प्रस्तावित स्पष्टीकरण लेटर जारी किया जाएगा और यदि याचियों को कोई शिकायत होती है तो वे वैधानिक उपचार अर्थात न्यायालय जा सकते हैं ।

 सबसे अंत में न्यायालय ने आदेश दिया कि रिस्पॉइंडेंट नंबर 2 यानि परिषद सचिव याचियों के क्लेम पर 2 जून के शासनादेश और 8 जून को जारी पत्र के आलोक में विचार करें , और इसी के साथ याचिका खारिज कर दी।





मामला चार 👇

पहली राहत मांगने से ही याचिकाकर्ता के वकील ने मना कर दिया और दूसरी राहत जो याची ने मांगी है उसके लिए सिंगल जज उपयुक्त है ऐसा विभागीय  अधिवक्ता ने बताया,  अतः सिंगल बेंच में लिस्ट करने को बोला है बस यही है इसका आशय।


मामला पांच 👇

ट्रांसफर पालिसी को लेकर दायर याचिका पर अगली सुनवाई 26 जून को




मामला छह 👇

इसके मामले में विस्तार से क्लिक करके जाने 👇
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर अब तक दायर याचिकाओं और उनको लेकर जारी आदेश / अपडेट्स से हों अवगत, देखें कोर्ट आर्डर और उनका सरल भाषा में संक्षिप्त निचोड़ Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:28 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.