72825 शिक्षक भर्ती की पांचवीं काउंसिलिंग पर हाईकोर्ट की रोक : याचिका की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

  • कोर्ट सख्त : 13 अप्रैल तक याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा
  • चौथी काउंसिलिंग के नियुक्ति पत्र जारी किये बिना अगला चक्र शुरू करने का मामला
  • हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जवाब तलब किया
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72825 पदों की भर्ती के लिए पांचवें चक्र की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने बरेली की ऋतु गर्ग की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसने चौथी काउंसिलिंग में शाहजहांपुर व बरेली में हिस्सा लिया। बिना नियुक्ति पत्र जारी किए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 25 फरवरी के आदेश में कहा गया है कि एक चक्र की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। इसकी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर चार माह बाद अगले चक्र की काउंसिलिंग शुरू की जाए। याची का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी है, जो गलत है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पांचवीं काउंसिलिंग पर रोक लगा दी। याचिका की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
खबर साभार : दैनिक जागरण

सहायक अध्यापकों की पांचवीं काउंसलिंग पर रोक
  • चौथे चरण वालों को बिना नियुक्ति पत्र दिए शुरू कर दी गई थी पांचवें चरण की काउंसलिंग 
  • काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। 
  • इसके तत्काल बाद पांचवें चरण की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई, जो नियमविरुद्ध है। 
  • सुप्रीमकोर्ट ने 25 फरवरी 2015 को अपने एक आदेश में कहा है कि पहले काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए 
  • उसके बाद अगले चरण की काउंसलिंग के लिए अधिसूचना प्रकाशित कर उसके चार सप्ताह बाद ही काउंसलिंग कराई जाए। 
  • बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। 
  • कोर्ट ने याचिका विचार हेतु स्वीकार करते हुए पांचवें चरण की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। 
  • हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक जवाब मांगा
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी पांचवें चरण की काउंसलिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बरेली की रितु गर्ग द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया है।
याची का कहना था कि वह 13 और 14 जनवरी को शाहजहांपुर और बरेली में चौथे चरण की काउंसलिंग में शामिल हुई थी। काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी नहीं किया गया। इसके तत्काल बाद पांचवें चरण की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई जो नियमविरुद्ध है। सुप्रीमकोर्ट ने 25 फरवरी 2015 को अपने एक आदेश में कहा है कि पहले काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी किया जाए उसके बाद अगले चरण की काउंसलिंग के लिए अधिसूचना प्रकाशित कर उसके चार सप्ताह बाद ही काउंसलिंग कराई जाए। बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है।

खबर साभार : अमर उजाला 
हाईकोर्ट ने प्रदेश में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की पांचवीं काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बरेली की रितु गर्ग की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने दिया है। याची का कहना था कि वह चौथे चक्र की काउंसलिंग में 13 व 14 जनवरी को शाहजहांपुर व बरेली में उपस्थित हुई। काउंसंलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए बिना ही पांचवें चक्र की काउंसलिंग शुरू कर दी गई जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी 2015 के आदेश में कहा है कि एक चक्र की काउंसलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए।
खबर साभार : हिंदुस्तान 


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72825 शिक्षक भर्ती की पांचवीं काउंसिलिंग पर हाईकोर्ट की रोक : याचिका की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को Reviewed by Brijesh Shrivastava on 8:30 AM Rating: 5

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