वर्ष 2009 और 2010 के प्रारम्भिक महीनों मे प्रोन्नति पर वेतनमान 17140 प्राप्त करने हेतु प्रत्यावेदन : Share 2 Care
आप सभी अवगत ही होंगे कि सरकार द्वारा एक जनवरी 2006 से पूर्व नियुक्त एवं दिसंबर 2008 से पूर्व प्रोन्नत सभी बेसिक शिक्षकों को विकल्प के माध्यम से 17140 देने का अधिकार दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 8 जुलाई है।
सभी को इस विकल्प की सुविधा देने की कोशिश मे यह प्रयास है कि वह भी विकल्प दें। लेकिन विकल्प देने से पहले यह भी समझ लें कि उनको एक जनवरी 2006 से अपनी वास्तविक पदोन्नति या चयन वेतनमान (जो भी पहले हो ) प्राप्त करने की तिथि तक का छठे वेतन का लाभ वापस (रिकवरी) करना पड़ेगा। प्राइमरी का मास्टर की टीम 17140 द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2009 मे प्रोन्नत शिक्षकों का पर्याप्त लाभ है और 2010 के शुरुवाती महीने मे भी प्रोन्नत शिक्षक इसका लाभ उठा लें तो वह फायदे मे रहेंगे। 2010 के अंतिम महीनों मे प्रोन्नत शिखकों को कोई विशेष लाभ नहीं है। 2011 और इसके बाद वाले लोग इस विकल्प से कोई लाभ ना पा सकेंगे। अतः वह इसे कतई ना भरें।
सभी को इस विकल्प की सुविधा देने की कोशिश मे यह प्रयास है कि वह भी विकल्प दें। लेकिन विकल्प देने से पहले यह भी समझ लें कि उनको एक जनवरी 2006 से अपनी वास्तविक पदोन्नति या चयन वेतनमान (जो भी पहले हो ) प्राप्त करने की तिथि तक का छठे वेतन का लाभ वापस (रिकवरी) करना पड़ेगा। प्राइमरी का मास्टर की टीम 17140 द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2009 मे प्रोन्नत शिक्षकों का पर्याप्त लाभ है और 2010 के शुरुवाती महीने मे भी प्रोन्नत शिक्षक इसका लाभ उठा लें तो वह फायदे मे रहेंगे। 2010 के अंतिम महीनों मे प्रोन्नत शिखकों को कोई विशेष लाभ नहीं है। 2011 और इसके बाद वाले लोग इस विकल्प से कोई लाभ ना पा सकेंगे। अतः वह इसे कतई ना भरें।
अब मामला यह आता है कि जब सरकार ने दिसंबर 2008 तक ही यह विकल्प सुविधा दी है तो फिर किस तरह 2009 और शुरुवाती 2010 वाले यह लाभ उठा सकते हैं? इस पर प्राइमरी का मास्टर की राय यह है कि सरकार के आदेशों और वेतन शासनादेशों मे ऐसा कोई समय का बंधन नहीं दिया जा सकता है। जबकि हालिया शासनादेश मे सरकार स्वयं मान चुकी है कि विकल्प की प्रक्रिया सम्पन्न न हो सकी थी। इसी का आधार बना कर आप सब पात्र साथियों से निवेदन है कि आप सभी नीचे के लिंक से वर्ड और पीडीएफ फाइल को प्रिंट / डाउनलोड कर और अपनी प्रोन्नत तिथि आदि भरकरवित्त और लेखधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि वह लेने से इंकार करें तो किसी भी माध्यम से प्राप्त करा प्राप्ति रसीद साक्ष्य के रूप मे अपने पास रखें जिससे समय आने पर इसका प[रायोग कर न्याय पाया जा सके और यह लड़ाई पूर्णतः की ओर पहुँचें। समय कम है और अंतिम तिथि है आठ जुलाई जल्द करें और शीघ्रता से इसे फैलाएँ।
सेवा मे,
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)
जनपद .....................................
विषय- 1/1/6 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों का विकल्पपत्र शासनादेश संख्या 1318 / दस-59(एम)/2008 दिनाक-8/12/2008 लगायत शासनादेश संख्या 2173/79-5-2014-5 /2010 दिनांक- 9/06/14 के अंतर्गत स्वीकार कर पदोन्नति की तिथि ..................... को 17140 निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
1- सविनय निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी ................................... की नियुक्ति स0अ0 प्रा0वि0 पद पर 1/1/6 के पूर्व वेतनमान 4500-125-7000 पर हुई।
2- प्रार्थी का वेतन निर्धारण छठें वेतन आयोग की सिफ़ारिशो के अंतर्गत शासनादेश संख्या 1318 / दस- 59 (एम)/ 2008 दिनाक 8/12/2008 के प्रस्तर 1 की व्यवस्थानुसार विकल्प की कार्यवाही के पश्चात की जानी थी। परन्तु प्रार्थी के जनपद में बिना कोई सूचना दिए वेतन निर्धारण 1/1/6 से कर दिया गया।
3- इस सम्बन्ध में संघ के माध्यम से की गयी मांग पर शासन द्वारा यह मानते हुए कि विकल्प लेने की कार्यवाही नहीं हो पायी थी अतः शासनादेश संख्या 1318 / दस -59 (एम)/2008 दिनाक 8/12/2008 के अंतर्गत 90 दिन की व्यवस्था को पुनर्जीवित कर शासनादेश संख्या 2173/79-5-2014-5 /2010 दिनांक 9/6/14 के आदेश में नए सिरे से विकल्प की कार्यवाही 30 दिन के अन्दर पूरी करने की अनुमति दी गयी।
4- शासनादेश संख्या 1318 /दस -59(एम) /2008दिनाक 8/12/2008 के प्रस्तर 1 के अनुसार 1/1/6 के पूर्व नियुक्त कोई भी पदधारक अपनी अगली वेतन वृद्धि की तिथि तक अथवा अपनी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा वर्त्तमान वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक अथवा वर्तमान पद रिक्त करने तक वर्त्तमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प चुन सकता है। यहाँ यह स्पस्ट करना है की प्रार्थी 1/1/6 को धारित वर्तमान पद (ATPS) रिक्त करने तक वर्तमान वेतन संरचना (4500-125-7000) में बने रहने का विकल्प चुनना चाहता है।
5- शासनादेश संख्या 2173/79-5-2014-5 /2010दिनांक 09/06/14 में यह बात स्पस्ट की गयी है कि शासनादेश संख्या 1318/दस -59(एम)/2008दिनाक 8/12/2008 की अंतर्गत दिए गए विकल्प की कार्यवाही नहीं की गयी है अतः विकल्प लेने हेतु नए सिरे से 30 दिन दिया जाता है अतः स्पस्ट है कि शासनादेश संख्या 1318 /दस -59(एम)/2008दिनाक 8/12/2008 के प्रस्तर 1 से आच्छादित समस्त अध्यापको को विकल्प नए सिरे से चुनने की सुविधा दी गयी है ।
6- विकल्प प्रस्तुत करते समय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह कहा जा रहा है की शासनादेश संख्या 2173/79-5-2014-5 /2010 दिनांक 9/6/14 के अंतर्गत 1/12/8 के पूर्व पदोन्नति प्राप्त अध्यापको से ही विकल्प लेना है। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि शासनादेश संख्या 1318/दस -59(एम)/2008 दिनाक 8/12/2008 में 1/1/6 के पूर्व नियुक्त समस्त अध्यापको को एक निश्चित समयावधि तक पुराने वेतनमान में बने रहने का विकल्प दिया गया है। इन अध्यापको को दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रस्तर 1 के प्रधम भाग में 8/12/8 के पश्चात पदोन्नति प्राप्त अध्यापको को विकल्प की सुविधा दी गयी है, जबकि दुसरे भाग में 1/1/6 से 8/12/8 तक पदोन्नति प्राप्त अध्यापको को विकल्प की सुविधा दी गयी है जिसके बारे में कहा गया है कि "इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहाँ 1/1/2006 से इस शासनादेश के जरी होने की तिथि (08/12/2008) के मध्य पदोन्नति, समयमान वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान अदि के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है वहां पदधारक ऐसी पदोन्नति,चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकता है"।
इस प्रकार स्पस्ट है कि प्रार्थी शासनादेश संख्या 1318/दस -59(एम)/2008दिनाक 8/12/2008 के प्रस्तर 1 के प्रथम भाग के अंतर्गत विकल्प प्राप्त करने का पात्र है।
7- यह भी स्पष्ट करना है कि अध्यापको का वेतन उच्चीकरण का आदेश शासनादेश संख्या 684/79-5-2009-50/08 दिनांक 24/2/09 को आया जिसके अंतर्गत शासनादेश संख्या बे० आ० -2- 1272/10-59(एम)/2009 दिनांक 7/9/2009 के अनुसार वेतन निर्धारण 1/1/2006 से 30/11/08 तक काल्पनिक रूप से एवं 1/12/2008 से वास्तविक लाभ दिया जाना है।
ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या 2173/79-5-2014-5 /2010दिनांक 9/6/14 के अंतर्गत विकल्प या तो 1318 के प्रस्तर 1 अनुसार समस्त पात्र अध्यापको को देना है या प्रस्तर 1 के भाग दो के अंतर्गत 1/1/6 से आदेश जारी होने की तिथि (8/12/8) के मध्यपदोन्नति आदि प्राप्त को देना है। ये 1/12/8 जो की नगदीकरण की तिथि का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में शासनादेश संख्या 2173/79-5-2014-5 /2010दिनांक 9/6/14 के जिस भाग ( 1/12/8) को विभाग द्वारा विकल्प की सीमा बताया जा रहा है वह एरियर समायोजन का उदहारण मात्र है।
अतः उपरोक्त से स्पस्ट है कि शासनादेश संख्या 2173/79-5-2014-5/2010 दिनांक 9/6/14 के अंतर्गत 1318 के प्रस्तर 1 के समस्त पात्र अध्यापको को पुनः विकल्प की सुविधा दी गयी है। इस क्रम में प्रार्थी भी 1/1/6 के पूर्व धारित वर्तमान पद AT-PS रिक्त करने तक अपुनरिक्षित वेतनमान में बने रहने का विकल्प देता है। जिसे स्वीकार करते हुए प्रार्थी का वेतन पदोन्नति के पद AT-UPS / HM-PS वेतनमान 5500-175-9000 से निर्धारित करने की कृपा करें।
दिनांक- ................... प्रार्थी
* इस पोस्ट मे दिया जाने वाला प्रत्यावेदन टेक्स्ट में और इमेज फॉर्म के साथ साथ वर्ड फाइल और पीडीएफ लिंक मे भी है। आप अपनी जरूरत अनुसार प्रयोग कर लें।
उपरोक्त प्रत्यावेदन के साथ मे दिया जाने वाला आधिकारिक विकल्प पत्र यहाँ (नीचे दिया गया )से डाऊनलोड करें।
1- चयन वेतन मान या प्रोन्नति प्राप्त करने की तिथि से विकल्प पत्र और सहमति (अंडरटेकिंग) पत्र
उपरोक्त विकल्प पत्र आप वर्ड फाइल के रूप मे और पीडीएफ फाइल के रूप मे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
वर्ष 2009 और 2010 के प्रारम्भिक महीनों मे प्रोन्नति पर वेतनमान 17140 प्राप्त करने हेतु प्रत्यावेदन : Share 2 Care
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
11:00 PM
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