आवेदन में देरी पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार गलत : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

  • आवेदन में देरी पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार गलत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि पांच साल के बाद आवेदन करने के आधार पर अनुंकपा नियुक्ति से मना करना उचित नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश रद कर दिया। साथ ही याचियों की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में दो माह के भीतर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने राजेश कुमार व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनिल कुमार यादव को सुनकर दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए पांच साल बाद आवेदन करने के आधार पर 25 मृतक आश्रितों के आवेदन निरस्त कर दिए दिए थे। याचिका के अनुसार याची पिता की मत्यु के समय नाबालिग थे, बालिग होने पर उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया।
 
खबर साभार :   हिन्दुस्तान

Enter Your E-MAIL for Free Updates :   
आवेदन में देरी पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार गलत : इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 9:01 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.