गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में अब कोई बाधा नहीं, अदालत ने पुनर्विचार की अर्जी यह कहते हुए खारिज की कि चयन व नियुक्ति पर कोई रोक नहीं
जूनियर हाईस्कूल में 29334 गणित- विज्ञान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अब कोई अदालती बाधा नहीं है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने शुक्रवार को ब्रrादेव यादव, दीपक शर्मा और अन्य केस के आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी है कि चयन व नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है।
अदालत ने कहा है कि नीलिमा कुमारी गौतम की याचिका पर नियुक्ति पर रोक लगी थी जो खारिज हो चुकी है। अन्य लंबित याचिकाएं गौतम की याचिका से संबद्ध थीं, उनपर अलग से अन्तरिम आदेश नहीं है। कोर्ट ने इन लंबित याचिकाओं को 15 मई का सुनवाई हेतु पेश करने का भी आदेश दिया है। पुनर्विचार अर्जी अनिल कुमार सिंह ने ब्रrादेव यादव केस के फैसले के खिलाफ अपील की थी। अपीलीय न्यायालय ने इन्हें संबंधित पीठ में पुनर्विचार अर्जी देकर मुद्दा उठाया। कोर्ट ने मूल याचिका खारिज होने के कारण पुनर्विचार अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि अब स्थगनादेश नहीं है।
अदालत ने कहा है कि नीलिमा कुमारी गौतम की याचिका पर नियुक्ति पर रोक लगी थी जो खारिज हो चुकी है। अन्य लंबित याचिकाएं गौतम की याचिका से संबद्ध थीं, उनपर अलग से अन्तरिम आदेश नहीं है। कोर्ट ने इन लंबित याचिकाओं को 15 मई का सुनवाई हेतु पेश करने का भी आदेश दिया है। पुनर्विचार अर्जी अनिल कुमार सिंह ने ब्रrादेव यादव केस के फैसले के खिलाफ अपील की थी। अपीलीय न्यायालय ने इन्हें संबंधित पीठ में पुनर्विचार अर्जी देकर मुद्दा उठाया। कोर्ट ने मूल याचिका खारिज होने के कारण पुनर्विचार अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि अब स्थगनादेश नहीं है।
खबर साभार : दैनिक जागरण
गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती में अब कोई बाधा नहीं, अदालत ने पुनर्विचार की अर्जी यह कहते हुए खारिज की कि चयन व नियुक्ति पर कोई रोक नहीं
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:12 AM
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