72 हजार प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, टीईटी मेरिट - एकैडेमिक से लेकर व्हाइटनर और याचियों और 12091 सहित सभी मुद्दों पर हो सकती है बहस
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त सहायक अध्यापकों की .सुनवाई बुधवार .को सुप्रीम .कोर्ट में होगी। शीर्ष कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत पिछले दो सालों में इनकी नियुक्ति हुई है।
सपा सरकार ने टीईटी में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर दिसंबर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू की थी जिस पर हाईकोर्ट ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी। 20 नवंबर 2013 को टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए टीईटी मेरिट पर भर्ती के निर्देश दिए।
दरअसल बसपा सरकार ने 13 नवंबर 2011 को टीईटी से चार दिन पहले अध्यापक सेवा नियमावली में 12वां संशोधन कर दिया। जिसमें शिक्षक भर्ती का आधार टीईटी मेरिट कर दिया। सपा सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली में 15वां और 16वां संशोधन करके क्रमश: सहायक अध्यापक (टीईटी पास बीटीसी डिग्रीधारक) और प्रशिक्षु शिक्षक (टीईटी पास बीएड डिग्रीधारक) की भर्ती शुरू कर दी।
16वें संशोधन के आधार पर शुरू की गई भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। शीर्ष कोर्ट की सुनवाई में उन शिक्षकों की निगाहें टिकी हैं जिनकी नियुक्ति टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर की गई।
पिछले वर्षो में प्राथमिक स्कूलों में 9970, 10800, 4280 व 3500 उर्दू, 10000, 15000 सहायक अध्यापकों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर पूरी हो चुकी है, जबकि प्राथमिक स्कूलों में ही 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर चल रही है।
ये सभी भर्तियां टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व प्रशिक्षण अर्हता में मिले अंकों के आधार पर की गई। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने टीईटी के अंकों को वरीयता नहीं देने के कारण याचिका कर रखी है। वहीं, शिक्षामित्रों ने टीईटी 2011 में वाइटनर का प्रयोग करने वालों को भर्ती से बाहर करने के लिए भी शीर्ष कोर्ट में प्रत्यावेदन दिया है। ऐसे ही याचियों एवं 12091 भर्ती को पूरा कराने का भी प्रकरण उठेगा।
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