याची 841 अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति आचार संहिता में फंसी, बीएसए ने आचार संहिता की आड़ में नियुक्ति से किया इंकार
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में याची 841 अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर तदर्थ नियुक्ति आचार संहिता में फंसती नजर आ रही है। इन याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह ने तीन जनवरी को आदेश जारी किए थे।उसी दिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर नियुक्ति के निर्देश दिए। लेकिन चार जनवरी को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बीएसए ने नियुक्ति करने से हाथ खड़े कर दिए।
कुछ जिलों में बेरोजगारों ने जिलाधिकारी को इस मामले में ज्ञापन दिया तो उन्होंने चुनाव आयोग से अनुमति के लिए भेज दिया है।सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 1100 याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं के समायोजन के लिए कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार के आश्वासन पर इन याचिकाकर्ताओं से प्रत्यावेदन लेकर छह महीने का प्रशिक्षण कराया गया। पांच अक्तूबर 2016 को प्रशिक्षण पूरी होने के बाद से ये अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।अधिसूचना जारी होने से ठीक एक दिन पहले सहायक अध्यापक पद पर तदर्थ नियुक्ति का शासनादेश जारी हो गया था लेकिन जिलों में बीएसए ने उनकी नियुक्ति करने से हाथ खड़े कर दिए।
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