शिक्षक भर्ती में टीईटी की मेरिट जरूरी नहीं एनसीटीई ने दिया जवाब, एकेडमिक रिकॉर्ड पर नियुक्त एक लाख शिक्षकों को राहत, टीईटी अंकों को वरीयता देना या न देना राज्य का अधिकार

⚫  शिक्षक भर्ती में टीईटी की मेरिट जरूरी नहीं एनसीटीई ने दिया जवाब,

⚫  एकेडमिक रिकॉर्ड पर नियुक्त एक लाख शिक्षकों को राहत, 

⚫   टीईटी अंकों को वरीयता देना या न देना राज्य का अधिकार



इलाहाबाद :   यूपी के सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी मेरिट अनिवार्य नहीं है। देशभर में शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने आधा दर्जन से अधिक आरटीआई के जवाब में यह साफ किया है कि टीईटी अंकों को वरीयता या नहीं देना राज्य सरकार का अधिकार है।हाईकोर्ट से अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का 15वां और 16वां संशोधन निरस्त होने के बाद पिछले चार साल में एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर नियुक्त यूपी के तकरीबन एक लाख शिक्षकों की नौकरी संकट में है। इस फैसले से उन्हेंबड़ी राहत मिली है।


शिक्षक भर्ती में टीईटी की मेरिट जरूरी नहीं एनसीटीई ने दिया जवाब, एकेडमिक रिकॉर्ड पर नियुक्त एक लाख शिक्षकों को राहत, टीईटी अंकों को वरीयता देना या न देना राज्य का अधिकार Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1 on 7:14 AM Rating: 5

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