शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश और निर्देश जारी।

शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन आज से

तबादला सूची 19 से 22 जून के बीच जारी होगी

वरीयता निर्धारण के लिए आठ मानकों पर दिए जाएंगे अंक


🔴 इस वेबसाईट के जरिए होगा आवेदन

👉  http://interdistricttransfer.upsdc.gov.in/


लखनऊ  | शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय तबादले के लिए आनलाइन आवेदन नौ जून से 14 जून की मध्यरात्रि तक होगा। आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित पोर्टल पर करना होगा। तबादला सूची 19 से 22 जून के बीच जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने गुरुवार को इस बारे में विस्तृत समय-सारिणी जारी की।


आवेदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक-शिक्षिका के अभिलेख का सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की प्रक्रिया 10 जून से 18 जून की मध्य रात्रि तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 19 से 22 जून तक एनआईसी द्वारा तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्थानान्तरित शिक्षक-शिक्षिकाओं को 27 जून से कार्यमुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 


शिक्षक अधिकतम सात जिलों का विकल्प भर सकेंगे, लेकिन न्यूनतम एक जिले का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। भरे गए विकल्प के जिले में कार्यरत संवर्ग एवं पद के आधार पर रिक्ति होने की दशा में दिए गए जिले की वरीयता एवं अंक के आधार पर नियमानुसार तबादला किया जाएगा।


आवेदन के लिए जिले में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए दो वर्ष तथा शिक्षक के लिए पांच वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवा अवधि की गणना कार्यरत जिले की तिथि से की जाएगी। जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अंतर जनपदीय तबादले किए जाएंगे। अंतर जनपदीय तबदला ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाएगा।


वरीयता निर्धारण के लिए देय अंकों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक और अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। दिव्यांग शिक्षक-शिक्षिका (स्वयं या पति या पत्नी या अविवाहित पुत्र-पुत्री) की स्थिति में 10 अंक, असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक-शिक्षिका (स्वयं या पति या पत्नी या अविवाहित पुत्र-पुत्री) की स्थिति में 20 अंक दिए जाएंगे।



शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में। 

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तबादलों में शिक्षिकाओं का भारांक दोगुना, पुरुष शिक्षकों में मची खलबली

जिले में अधिकतम  स्थानांतरण की सीमा भी 15 से घटाकर 10 फीसदी की


लखनऊ। प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में लंबे समय बाद एक से दूसरे जिले में (अंतर्जनपदीय तबादले की शुरुआत हुई है पुरुष शिक्षकों का कहना है कि इस बार भी उनकी डगर आसान नहीं है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार महिलाओं का भारांक दोगुना कर दिया गया है। पिछली बार की अपेक्षा जिले में अधिकतम तबादलों की सीमा भी घटा दी गई है। 


वर्ष 2019 में एक जिले से दूसरे में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होते समय की गई थी तो उस समय महिला शिक्षिकाओं के लिए भारांक पांच था। इस बार इसे बढ़ाकर दस कर दिया गया है। वही पुरुष शिक्षक आवेदन के योग्य होंगे, जिन्होंने एक ही जिले में तैनाती की पांच साल की सीमा पूरी की हो । महिला के लिए यह दो साल ही होगा। वहीं विभाग ने पिछली बार की अपेक्षा स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक जिले में अधिकतम तबादले की सीमा भी 15 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी है। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। पिछली बार अधिकतम अंक 35 तय थे, जिन्हें इस बार घटाकर 15 कर दिया गया है। 


एक साथ दोनों प्रक्रिया शुरू होने से ऊहापोह : कई शिक्षकों के मुताबिक, एक ही समय पर एक से दूसरे जिले और जिले के अंदर परस्पर तवादले एक साथ शुरू कर दिए गए हैं। यह भी चर्चा है कि जल्द ही जिले के अंदर तबादले की भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसे लेकर शिक्षकों में ऊहापोह है कि वह किसके लिए आवेदन करें।



बेसिक शिक्षकों को मिली सकेगी राहत, एक से दूसरे जिले में तबादले 8 जून से

यूपी सरकार ने लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक जिले से दूसरे में तबादले का रास्ता खोल दिया है। अब तीन साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पर तैनाती पा सकेंगे। परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया आठ जून से शुरू होगी। इसके साथ ही अंतर्जनपदीय म्युचुअल तबादले भी किए जाएंगे। इस बारे में प्रदेश सरकार ने नीति जारी कर दी है, साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सभी बीएसए को निर्देश जारी कर आगामी आठ जून से पोर्टल खोले जाने और सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है। इससे पहले 2019-20 में अंतर्जनपदीय तबादले हुए थे। तब से शिक्षकों को तबादलों का इंतजार था। 


अंतर्जनपदीय तबादले के आदेश में सबसे अधिक महिला शिक्षकों को लाभ, जानिए कैसे?

अन्तरजनपदीय तबादला आदेश में सबसे अधिक महिला शिक्षकों को मिलता नजर आ रहा है। प्राइमरी शिक्षकों के अंतरजनपदीय (एक जिले से दूसरे जिले में) तबादलों की नीति सरकार ने जारी कर दी है। शनिवार को जारी इस नीति से महिला शिक्षकों के तबादलों की राह आसान होगी। उनको पहले जहां पांच अंक का वेटेज दिया जाता था। नई नीति के तहत उनको 10 अंक का वेटेज मिलेगा। महिला शिक्षकों को सेवा अवधि की शर्त में रियायत पहले से है। 


अंतरजनपदीय तबादला प्रक्रिया में वरीयता के लिए भारांक भी तय,  शिक्षकों के म्यूचुअल तबादलों की राह भी खुली

असाध्य गंभीर रोग वाले शिक्षक या परिजन पर सर्वाधिक भारांक तय

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतरजनपदीय व पारस्परिक तबादले के लिए शासन ने वरीयता के लिए भारांक भी तय कर दिया है। इसमें असाध्य व गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक-शिक्षिकाओं (खुद, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री) को अधिकतम 20 अंक मिलेंगे।


शासनादेश के अनुसार सेवा के हर साल पूरे होने के लिए एक और अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग शिक्षकों (खुद, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र-पुत्री) को अधिकतम 10 अंक, वे शिक्षक जिनके पति-पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको अधिकतम 10 अंक, एकल अभिभावक (बेटे-बेटियों को अकेले पालने वाले शिक्षकों को) का अधिकतम 10 अंक भारांक होगा। शिक्षिकाओं को अधिकतम 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त को अधिकतम 5 और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अधिकतम 3 अंक भारांक मिलेंगे। 


शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतरजनपदीय व पारस्परिक तबादले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्थानांतरण के बाद शिक्षक को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही बीच शैक्षिक सत्र में नहीं होगी। इसे छुट्टियों में ही किया जाएगा। 


ये भी हैं खास दिशा-निर्देश

■ तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे।

■ शिक्षक-शिक्षिका अधिकतम सात जिलों का विकल्प देंगे। एक विकल्प देना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा।

■ असाध्य व गंभीर रोग में एम्स, पीजीआई, यूपीयूएमएस सैफई, केजीएमयू, व सरकारी चिकित्सा विवि, संस्थान, निजी चिकित्सालय नैक एक्रीडेटेड से उपचार हुआ हो और वहां का चिकित्सा प्रमाण पत्र।

■ ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन जिला स्तर पर समिति करेगी। इसके सदस्य सचिव बीएसए होंगे। असाध्य व गंभीर रोगियों के संबंध में सीएमओ से सत्यापन के बाद बीएसए ऑनलाइन आवेदन सत्यापित करेंगे।

■ शिक्षिका शिक्षक के समान अंक होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठ व नियुक्ति तिथि में समानता पर अधिक आयु वाले को इसका लाभ दिया जाएगा।



दूसरे जिले में तबादला आवेदन आठ जून से

बेसिक शिक्षा : पांच वर्ष नियमित सेवा वाले शिक्षक व दो वर्ष वाली शिक्षिकाओं को मौका

साढ़े चार लाख शिक्षक दायरे में, हर जिले में 10 प्रतिशत होंगे तबादले


लखनऊ। प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने घर से दूर नौकरी कर रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। आठ जून से अंतर्जनपदीय (एक से दूसरे जिले) तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में पांच वर्ष नियमित सेवा करने वाले शिक्षक व दो वर्ष नियमित सेवा करने वाली शिक्षिकाएं आवेदन की पात्र होंगी।


प्रदेश में करीब 1.37 लाख बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं। इनमें तैनात करीब पांच लाख शिक्षकों-शिक्षिकाओं में बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने गृह जनपद से दूसरे जिलों में नौकरी कर रही है। ये लंबे समय से अपने जिले में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तबादले की पात्रता के दायरे में करीब 4.50 लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं के आने का अनुमान है। वहीं, जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल को कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 फीसदी तक अधिकतम तबादले किए जाएंगे। 


अन्य जिलों से आने वाले शिक्षिक-शिक्षिकाओं की अधिकतम सीमा भी 10 फीसदी ही होगी। तबादले के लिए दिए जाने वाले भारांक से जुड़े सभी प्रमाण पत्र देने होंगे और इसकी व्यवस्था प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा करना होगा। विभाग जल्द तबादले के लिए समय सारिणी जारी करेगा।


असाध्य व गंभीर रोग वाले दोबारा योग्य

विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से अंतर्जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केवल शिक्षिका, जिन्होंने शादी के पहले स्थानांतरण का लाभ ले लिया है वे दूसरी बार भी आवेदन की पात्र होंगी। इसी तरह असाध्य और गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षिका / शिक्षक (खुद या पति/पत्नी व अविवाहित पुत्र-पुत्री) भी दूसरी बार आवेदन के पात्र होंगे।


शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश और निर्देश जारी।


शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश और निर्देश जारी। Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 4:53 AM Rating: 5

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