वरीयता अंक प्राप्त कर स्थानान्तरण का लाभ लेने वाले शिक्षकों के साक्ष्यों एवं अभिलेखों के सत्यापनोंपरान्त कार्यमुक्त करने के संबंध में आदेश जारी
सत्यापन होने के बाद ही कार्यमुक्त किए जाएंगे भारांक का लाभ लेने वाले 9536 शिक्षक
आंकड़ों पर एक नजर
● आधे से अधिक शिक्षकों को ट्रांसफर में भारांक का मिला लाभ
● 16614 शिक्षकों का हुआ तबादला
● 1141 असाध्य एवं गंभीर रोगी
● 1122 दिव्यांगता के आधार पर
● 393 एकल अभिभावक
● 6880 सरकारी सेवा में कार्यरत जीवनसाथी
● 7078 बिना किसी भारांक के
प्रयागराज : अंतरजनपदीय तबादले का लाभ पाने वाले 9536 परिषदीय शिक्षकों को अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 28 जून को जारी पत्र में साफ किया है कि ऐसे शिक्षक जिनका वरीयता अंक (असाध्य एवं गंभीर रोग, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार) के आधार पर स्थानान्तरण हुआ है, उनके साक्ष्यों एवं अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद दो जुलाई तक कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
26 जून को तबादला सूची में शामिल 16614 में से 9536 शिक्षकों को वरीयता अंक मिला है। साफ है कि इन्हें अभी मनपसंद जिले में जाने के लिए इंतजार करना होगा। इनके अलावा 7078 शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के बाद बीएसए शिक्षकों को कार्यमुक्त करेंगे। सचिव ने बगैर भारांक ट्रांसफर शिक्षकों के कार्यमुक्त होने और कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एक जुलाई तक मांगी है।
अपात्र शिक्षकों को किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाए। गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण पाने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर स्वत निरस्त माना जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने चेतावनी दी है कि किसी भी शिक्षक का अभिलेख त्रुटिपूर्ण या गलत तथ्य होने के बावजूद कार्यमुक्त करने पर बीएसए का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। दूसरे जिले से कार्यमुक्त होकर आने वाले शिक्षकों को बीएसए उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर रजिस्टर में कार्यभार ग्रहण कराते हुए नाम अंकित करेंगे।
भारांक के अभिलेख की जांच करने को कमेटी गठित
प्रयागराज : भारांक का लाभ लेने वाले शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन सीडीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 29 जून को सभी बीएसए को भेजे पत्र में लिखा है कि कार्यमुक्त करने से पहले भारांक के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों या अभिलेखों का सत्यापन पांच सदस्यीय कमेटी करेगी।
मुख्य विकास अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष और बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और जिलाधिकारी की ओर से नामित जिला स्तरीय अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। फर्जी व कूटरचित साक्ष्य, प्रमाण पत्र व अभिलेख के आधार पर भारांक का लाभ मिलने की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्यवाही होगी।
वरीयता अंक प्राप्त कर स्थानान्तरण का लाभ लेने वाले शिक्षकों के साक्ष्यों एवं अभिलेखों के सत्यापनोंपरान्त कार्यमुक्त करने के संबंध में आदेश जारी
शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में भारांक प्राप्त कर स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व उपर्युक्त शासनादेश द्वारा गठित समिति से भारांक हेतु प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों / अभिलेखों का सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये है।शासनादेश दिनांक 29.06.2023 के प्रस्तर 03 द्वारा निम्नवत् समिति गठित की गयी है:-
1- मुख्य विकास अधिकारी-
2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-
3- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय-
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
5- जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जिला स्तरीय अधिकारी
शासनादेश दिनांक 29.06.2023 के प्रस्तर-5 में निहित प्राविधानानुसार शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा फर्जी व कूटरचित साक्ष्य प्रमाण पत्र व अभिलेख के आधार पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में भारांक का लाभ प्राप्त किये जाने पर यदि प्रस्तुत साक्ष्य / अभिलेख फर्जी / कूटरचित पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा उनका स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
शासनादेश दिनांक 29.06.2023 एवं परिषद के पत्र दिनांक 28.06.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए वरीयता अंक प्राप्त कर स्थानान्तरण का लाभ लेने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका के साक्ष्यों एवं अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त दिनांक 02.07.2023 तक कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
वरीयता अंक प्राप्त कर स्थानान्तरण का लाभ लेने वाले शिक्षकों के साक्ष्यों एवं अभिलेखों के सत्यापनोंपरान्त कार्यमुक्त करने के संबंध में आदेश जारी
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:49 AM
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