विद्यालयों में प्रवेश के संदर्भ में जन्म प्रमाण पत्र की वैधता एवं मान्यता विषयक आदेश जारी

विद्यालयों में प्रवेश के संदर्भ में जन्म प्रमाण पत्र की वैधता एवं मान्यता विषयक आदेश जारी



 प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र केंद्रीय जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 एवं तत्सम्बंधी उत्तर प्रदेश राज्य नियमावली 2002 के अंतर्गत निर्धारित ऑनलाइन सीआरएस वेब पोर्टल के माध्यम से संबन्धित अधिसूचित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा वैधानिक रूप से जारी किए जाने का विधान है।


 उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से फर्जी, कूटरचित एवं अमान्य घोषित है। उपरोक्त वैधानिक प्रक्रिया से जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को तदांकित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जन्म पंजीकरण एवं प्रमाणपत्र निर्गमन की वैधानिक प्रक्रिया से संज्ञानित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उल्लिखित प्रावधानों का पालन कराना सुनिश्चित करें।




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