शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के संबंध में शासन द्वारा अतिरिक्त निर्देश जारी

सबसे पहले बिना शिक्षक वाले स्कूलों में होगा आवंटन, परिषदीय विद्यालयों में समायोजन को लेकर नया शासनादेश जारी

दिव्यांग महिला को प्राथमिकता पर होगा विद्यालय आवंटन


लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही समायोजन प्रक्रिया में शासन ने विद्यालय आवंटन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जहां एक भी शिक्षक (शिक्षामित्र भी नहीं हैं) वाले विद्यालयों में दो शिक्षक तैनात किए जाएंगे। जिन विद्यालयों में शिक्षामित्र हैं, वहां एक-दो शिक्षक तैनात किए जाएंगे।


बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव सोमनाथ ने कहा है कि पहले चरण में प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच तक) के शिक्षकों का और दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ तक) के शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि आरटीई के अनुसार चिह्नित कुल शिक्षकों की संख्या में पांच और को जोड़कर विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि विद्यालय आवंटन में सबसे पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, इसके बाद शेष महिला शिक्षिका और फिर पुरुष शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जाएगा। 

वहीं ऐसे शिक्षक जिनका चिह्नह्मांकन अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में किया गया है, लेकिन उन्होंने तबादले का विकल्प नहीं दिया है। इसका समायोजन भी दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला व पुरुष के क्रम में जरूरत वाले विद्यालयों में जिला स्तर पर काउंसिलिंग से किया जाएगा। दो या दो से अधिक दिव्यांग महिला होने पर वरिष्ठ दिव्यांग महिला शिक्षक को वरीयता दी जाएगी।



शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के संबंध में शासन द्वारा अतिरिक्त निर्देश जारी
 






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