15000 सहायकअध्यापकों की भर्ती में आयु सीमा की गणना जुलाई 2015 के आधार पर होगी : हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

  • हाईकोर्ट ने कट आफ डेट की तारीख एक साल बढ़ाई
    इलाहाबाद : सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों पर हो रही भर्ती में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा की गणना 1 जुलाई 2015 को आधार मानकर की जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयुसीमा की कट आफ डेट एक साल बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे हजारों अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने विमल चंद्र मिश्र व अन्य 149 की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा है कि आयु की गणना 1 जुलाई 2014 से किया जाना बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के विरुद्ध है। नियमावली के नियम (6) में प्रावधान है कि किसी पद पर अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति जारी होने के अनुवर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को 21 वर्ष से कम और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी इसकी मांग विज्ञप्ति जारी होने के बाद से ही कर रहे थे और विभागीय अधिकारियों द्वारा अनसुनी किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
                                                                           खबर साभार : दैनिक जागरण
  • 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में बढ़ेगी आयु सीमा की तारीख
इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2015 तक जोड़ी जाएगी। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आयु की गणना विज्ञापन वाले वर्ष के एक साल आगे तक की जानी चाहिए।

राज्य सरकार का कहना था कि नियमानुसार नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए ऐसे में यदि आयु की गणना एक जुलाई 2015 तक की जाएगी तो 21 वर्ष से कम वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति पा जाएंगे।

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को इस भर्ती के लिए जारी विज्ञापन का खंडन छपवाकर आयुसीमा की नई तारीख के साथ विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने विमलचंद्र मिश्र व 149 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद ने सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों की भर्ती के लिए 26 दिसम्बर 2014 को विज्ञापन जारी किया, जिसमें आयु की गणना एक जुलाई 2014 तक करने को कहा है। याचियों का कहना है कि आयु गणना की धारा छह के मुताबिक यह तारीख एक जुलाई 2015 होनी चाहिए चाहिए।
                                                                
                                                                             खबर साभार : हिन्दुस्तान
  • सहायक अध्यापकों की भर्ती में आयु सीमा की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2015 तक बढ़ी
  • परिषदीय स्कूलों में 15000 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी हुई थी अधिसूचना
इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों के 15000 पदों पर भर्ती के लिए आयु की गणना अब एक जुलाई 2015 तक होगी। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयु गणना के लिए जारी कट ऑफ डेट एक जुलाई 2014 को गलत करार दिया है। कोर्ट का मानना है कि आयु की गणना विज्ञापन जारी करने वाले वर्ष के आगे वर्ष तक की जानी चाहिए। अदालत ने विमल चंद्र मिश्र सहित लगभग डेढ़ सौ अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने परिषद को पूर्व में जारी विज्ञापन का खंडन प्रकाशित कर आयु सीमा की नई तिथि के साथ विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। याचीगणों का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 26 दिसंबर 2014 को परिषदीय स्कूलों में 15000 पदों पर सहायक अध्यापकोें की नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी की थी। इसमें न्यूनतम आयु की कट ऑफ डेट एक जुलाई 2014 रखी गई। कहा गया कि आयु गणना की धारा छह के मुताबिक कट ऑफ डेट विज्ञापन जारी करने के वर्ष से आगे के वर्ष में होनी चाहिए। परिषद ने गलत आदेश पारित कर एक जुलाई 2014 कर दिया। प्रदेश सरकार का कहना था कि नियमानुसार अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कट ऑफ डेट 2015 रखी जाएगी तो बहुत से ऐसे लोग नियुक्ति पा जाएंगे जो 21 वर्ष से कम होंगे। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा है कि परिषद ने अधिसूचना जारी करने में गलती की है। याचिका स्वीकार करते हुए कट ऑफ डेट एक जुलाई 2015 करने का निर्देश दिया है।

खबर साभार : अमर उजाला

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15000 सहायकअध्यापकों की भर्ती में आयु सीमा की गणना जुलाई 2015 के आधार पर होगी : हाईकोर्ट ने दिया निर्देश Reviewed by Brijesh Shrivastava on 9:07 AM Rating: 5

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