72825 शिक्षक भर्ती : विकलांग व सामान्य की एक मेरिट को चुनौती,एलटी डिग्री वाले को भी मिली अनुमति

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी चयन प्रक्रिया में एलटी डिग्री धारक छात्र विवेक चंद्रा को भी प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। विवेक ने याचिका दाखिल कर कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है जबकि एलटी और बीएड समकक्ष डिग्रियां हैं। कोर्ट ने याची को औपबंधिक रूप से प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है मगर चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका पर न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने सुनवाई की। एक अन्य मामले में सहायक अध्यापक भर्ती हेतु विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बराबर रखे जाने को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर पांच नवंबर को सुनवाई होगी। रामविलास और पांच अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने पांच पद आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।


खबर साभार : अमर उजाला

  • प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला
  • विकलांग व सामान्य कोटे की एक कट ऑफ मेरिट पर जवाब-तलब
  • अगली सुनवाई पांच दिसम्बर को
  • एलटी डिग्री धारक याची को काउंसिलिंग में बैठने की छूट
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर नियत की है। कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश बलिया और मऊ के रामविलास व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट अॅफ मार्क विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया गया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ मार्क्‍स कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देय ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्री धारक विवेक चन्द्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी। याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बीएड के समकक्ष मानी गयी है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गयी है, किन्तु समान डिग्री धारकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। डिग्री की समानता मुददे को कोर्ट ने विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केवल याची को प्राविधिक रूप से काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट दी है।

खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा


विकलांग व सामान्य की एक मेरिट को चुनौती

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट-ऑफ-मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तारीख पांच दिसंबर नियत की है। कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय ने बलिया, मऊ के निवासी राम विलास व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट-ऑफ-मेरिट विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट-ऑफ मेरिट कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्रीधारक विवेक चंद्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी। याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बीएड के समकक्ष मानी गई है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गई है।
                                                                           
                                                                                  खबर साभार : दैनिक जागरण

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72825 शिक्षक भर्ती : विकलांग व सामान्य की एक मेरिट को चुनौती,एलटी डिग्री वाले को भी मिली अनुमति Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 6:57 AM Rating: 5

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