- क्वालीफाइंग परीक्षा या फिर चयन आधार बनाने को लेकर तीन साल से चल रहा विवाद
इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट में टीईटी को लेकर तीन साल से चल रहा विवाद
किनारा लगने वाला है। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति का दावा है कि आगामी दस
दिसंबर को प्रकरण की फाइनल सुनवाई की तारीख तय हो गई है। शैक्षणिक मेरिट
उत्थान समिति की ओर से दायर याचिका में शैक्षिक आधार पर भर्ती की मांग की
गई है और प्रदेश सरकार भी इसी पक्ष में हैं। दूसरी ओर टीईटी मेरिट को ही
चयन का आधार बनाया जा रहा है। बीते 26 नवंबर को हुई सुनवाई में समिति के
अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि टीईटी परीक्षा एनसीटीई के अनुसार केवल
पात्रता परीक्षा है। इसका उल्लंघन एनसीटीई के नियमों के विपरीत है। राज्य
सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि चयन प्रक्रिया में कोई कमी है तो
उसमें परिवर्तन करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। इस मामले की फाइनल
सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। जिसमें एनसीटीई के वकील एवं सॉलिसिटर जनरल को
जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया है। समिति की बुधवार को हुई बैठक में इस
प्रकरण पर चर्चा हुई और अगली बैठक सात दिसंबर को 11 बजे से चंद्रशेखर आजाद
में पार्क में करने पर सहमति बनी। बैठक में अशोक द्विवेदी, मनोज यादव,
मुन्नालाल, हरिओम गुप्ता, सतीश, नीरज राय, संदीप पांडेय, प्रभात मिश्र,
सुशील यादव, विनीत सिंह, अंशुल मिश्र आदि मौजूद थे।
No comments:
Post a Comment