सामान्य तथा रिजर्व अभ्यर्थियों का चयन टीईटी में 70 व 65 फीसद पर करने पर किया जाए विचार : उच्च न्यायालय
लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को टीईटी
मामले में विचार करने के निर्देश दिए हैं। टीईटी उत्तीर्ण लोगों को सहायक
शिक्षक नियुक्त किये जाने की मांग वाली याचिका पर सरकार से कहा है कि अन्य
आदेश के प्रकाश में याची के चयन पर भी विचार किया जाए।यह आदेश न्यायमूर्ति
पंकज मित्तल ने याची रितु सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका
प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए
दिशानिर्देशों के तहत याची उपयुक्त है। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने
स्पष्ट किया है कि सामान्य अभ्यर्थियों तथा रिजर्व- अभ्यर्थियों का चयन
टीईटी में उत्तीर्ण 70 फीसद व 65 फीसद पाए अभ्यर्थियों का
किया जाए। कहा गया कि एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने भी आदेश जारी किए
हैं। अदालत ने याची को भी समान लाभ के तहत नियुक्ति पर विचार किए जाने को
कहा है।
सामान्य तथा रिजर्व अभ्यर्थियों का चयन टीईटी में 70 व 65 फीसद पर करने पर किया जाए विचार : उच्च न्यायालय
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:43 AM
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