69000 भर्ती : अदालत की अनुमति बिना नहीं लागू होगा एकल पीठ का निर्णय
69000 भर्ती : अदालत की अनुमति बिना नहीं लागू होगा एकल पीठ का निर्णय
सरकार ने कोर्ट को दी जानकारी, 69000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर मंथन जारी, न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं होगा कोई निर्णय
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लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के सम्बंध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एकल पीठ के निर्णय के आधार पर गहन समीक्षा कर रही है। उक्त निर्णय को लागू करने के सम्बंध में विचारोपरांत जो भी परिणाम निकलता है, उसे न्यायालय की जानकारी में लाए बिना लागू नहीं किया जाएगा।
कोर्टने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तिथि नियत करते हुए, आदेश दिया है कि सरकार की ओर से आए इस जवाब को एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली सभी अपीलों के सम्बंध में प्रासंगिक माना जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया। उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने तीन माह में समीक्षा कर 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था।
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की चयन सूची में संशोधन पर सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ : प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की एक जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार क्या संशोधन करने जा रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 मई को तय की है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर शुक्रवार को यह आदेश पारित किया । अपीलों में एकल पीठ के पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने तीन माह में समीक्षा कर 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था।
इन अपीलों पर सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि जून महीने में हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, इस दौरान सरकार एकल पीठ के निर्णय के अनुपालन में सूची में संशोधन कर सकती है। ऐसे में अपीलार्थियों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने सरकार का स्टैंड पूछा है।
'क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन सूची में संशोधन करेगी सरकार': हाईकोर्ट
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि क्या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में बदलाव करने जा रही है। कोर्ट सुनवाई 29 मई को करेगा।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची में संशोधन करने जा रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि नियत करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता को इसे स्पष्ट करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर पारित किया।
उक्त अपीलों में एकल पीठ द्वारा पारित उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें पीठ ने तीन माह में समीक्षा कर 69 हजार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। अपीलों पर सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि जून में हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकार एकल पीठ के निर्णय के अनुपालन में सूची में संशोधन कर सकती है, ऐसे में अपीलार्थियों का बड़ा नुकसान होगा। इस पर कोर्ट ने सरकार का रुख पूछा है।
69000 भर्ती : अदालत की अनुमति बिना नहीं लागू होगा एकल पीठ का निर्णय
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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3:17 PM
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