सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य : हाईकोर्ट की फुलबेंच का आर्डर

प्रदेश सरकार द्वारा चल रही बी0एड0/टी0ई0टी0 के सम्‍बन्‍ध में मा0 उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद द्वारा आज 52 पेज का आर्डर जारी कर दिया गया है, जारी आदेश में मुख्‍य अशं इस प्रकार है -

1- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत कक्षा 01 से 05 तक के अर्न्‍तगत अधिसूचना दि0 23-08-2010 ( एन0सी0टी0ई0 के द्वारा जारी गाइड लाइन) के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य है, बिना टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 उत्‍तीर्ण किये अभ्‍यर्थी शिक्षक नहीं बन सकता है।

2- एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी गाइड लाइन दि0 23-08-2010 के अनुसार शिक्षक अर्हता में किसी भी प्रकार की छूट मान्‍य न होगी, जारी गाइड लाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्‍भव नहीं है।

3- अधिसूचना दि0 23-08-2010 की धारा 05 के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में श्री प्रभाकर सिंह के मामले में खण्‍ड पीठ के फैसले के निर्णय को अस्‍वीकृत एवं दि0 23-08-2010 की अधिसूचना की धारा 3(क) में निहित निर्देशों के अनुसार अभ्‍यर्थियों की शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट नहीं प्रदान की जा सकती है।
लार्जर बेन्‍च द्वारा कहा गया कि इसी आर्डर के आधार पर कार्यवाही करेगीं।





Hon’ble Sunil Ambwani,J.
Hon’ble A.P. Sahi,J.
Hon’ble P.K.S. Baghel,J.
The questions that have been therefore framed by us are answered as follows:-

1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.


2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.


3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh’s case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a).

Let the judgement be accordingly placed before the respective benches for appropriate orders.
Order Date: 31.05.2013


सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य
 
हाईकोर्ट ने कहा, टीईटी मात्र अर्हता नहीं अनिवार्य योग्यता  
फुलबेंच ने पलटा प्रभाकर सिंह केस का फैसला
टीईटी मात्र अर्हता नहीं अनिवार्य योग्यता: हाईकोर्ट

सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर उठे विवाद का अंत हो गया है। हाईकोर्ट की फुलबेंच ने कहा है कि सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य है। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकता जो टीईटी की अर्हता न रखता हो। फुलबेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा प्रभाकर सिंह केस में दिए निर्णय के उस हिस्से को अमान्य कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी गई थी।
 
टीईटी को मात्र अर्हता परीक्षा बताने के राज्य सरकार के दावे को खारिज करते हुए फुलबेंच ने कहा कि यह शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता के साथ ही एक अनिवार्य योग्यता है। न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी, न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्णपीठ ने एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना
फैसले में कहा गया है कि 23 अगस्त की अधिसूचना की उपधारा 3(अ) उसका एक हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि इस उपधारा में वर्णित वर्ग टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त होगा। 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी होने के बाद नियुक्त हुए अध्यापकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि कानून जिस रूप में है उसी रूप में लागू होना चाहिए। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण उसमें ढील नहीं दी जा सकती है। 
 
फुलबेंच ने प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ द्वारा एनसीटीई को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने हेतु अधिकृत करार देने के निर्णय को सही ठहराया है। इस बात को भी सही माना है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होने के बाद न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार मुक्त नहीं है मगर इसी फैसले के उस हिस्से को गलत बताया जिसमें बीएड डिग्री धारकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं माना गया है। शिक्षकों की नियुक्ति पर खंडपीठ करेगी फैसला फुलबेंच द्वारा सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य योग्यता घोषित करने के बाद प्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने की दिशा साफ हो गई है, मगर 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती किस प्रकार से होगी इसका निर्णय खंडपीठ करेगी। फुलबेंच ने इस मामले को वापस उसी खंडपीठ के समक्ष भेज दिया है, जहां प्रकरण लंबित था। वहां विवाद इस बात पर है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आधार टीईटी मेरिट होगी या अभ्यर्थियों का शैक्षणिक गुणांक।
 

सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य : हाईकोर्ट की फुलबेंच का आर्डर Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 6:47 AM Rating: 5

1 comment:

Vipin Teotia2 said...

dear praveen bhai,
hamara vishisht BTC 2008 ka batch thai, jiski trng Agra ( DIET) mein dec 2009 june 2010 tak thi. sept 2010 mein exam hue aur Dec 16 2010 ko Asst Teacher Primary ke liye appointment hua. ab aap yeh bataiye ki hamare liye bhi TET jaroori hai kya, yadi haan to to kitne chance milenge abhi.

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