प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की 5वीं काउंसलिंग स्थगित : सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी न मिलने से लिया गया यह निर्णय

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लखनऊ। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सोमवार से शुरू होने वाली पांचवीं काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी न मिलने से लिया है। एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि चार चरणों की काउंसलिंग के पात्रों को नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

प्राइमरी स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सामान्य वर्ग को 70 व आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी पर पात्र मानते हुए चार चरणों की काउंसलिंग कराई गई है। चार चरणों की काउंसलिंग के बाद पात्रों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में अब तक 44024 प्रशिक्षु शिक्षकों ने जॉइन कर लिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी थी, इसमें बताया गया है कि आरक्षित वर्ग में 65 फीसदी अंक की अनिवार्यता से रिक्त पदों के लिए पात्र नहीं मिल पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को 60 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए भर्ती का आदेश राज्य सरकार को दिया था। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इसके आधार पर 9 से 14 मार्च तक पांचवीं काउंसलिंग का निर्णय लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मिलने से इसे स्थगित कर दिया गया है। 

खबर साभार : अमर उजाला


प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति न मिलने के कारण किया निर्णय
लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सोमवार से प्रस्तावित पांचवीं काउंसिलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। काउंसिलिंग स्थगित होने की वजह बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश प्राप्त न होना है जिसके आधार पर नौ से लेकर 14 मार्च तक पांचवीं काउंसिलिंग कराने का एलान किया गया था।

27 फरवरी को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में तय हुआ था कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए पांचवीं काउंसिलिंग नौ से 14 मार्च तक होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए पांचवीं काउंसिलिंग कराने का फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग की खाली सीटों को भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में 60 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। 

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने रविवार को बताया कि विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

आदेश प्राप्त न होने के कारण यह तय नहीं किया जा सकता है कि पांचवीं काउंसिलिंग के लिए किस आधार पर कट ऑफ मेरिट जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त होने के बाद ही उसके आधार पर पांचवीं काउंसिलिंग कराने की तारीख तय की जाएंगी।
खबर साभार : दैनिक जागरण

72, 825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : 5वीं काउंसिलिंग की तारीख टली

लखनऊ। 72, 825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में पांचवीं काउंसलिंग 9 मार्च से शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक नहीं मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया है। आदेश प्राप्त होने के बाद ही अगली तारीखें घोषित की जाएंगी।

26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक रखने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई जाए। वकीलों व अधिकारियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग ने पांचवीं काउंसिलिंग की तारीखें तय कर तैयारियां शुरू कर दी थीं लेकिन अभी तक फैसले की प्रति वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं हुई है। अधिकारियों के मुताबिक बिना आदेश देखे काउंसलिंग शुरू नहीं की जा सकती। लिहाजा अगली तारीखें आदेश देखने के बाद ही घोषित की जाएंगी।

विभाग ने फैसला लिया था कि पांचवीं काउंसलिंग में टीईटी में 60 फीसदी अंक रखने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। वहीं 70 फीसदी तक अंक रखने वाले अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी एक और काउंसलिंग का मौका दिया गया है। तय किया गया था कि यह काउंसलिंग केवल रिक्त पदों पर ही होगी। यानी पहले की चार काउंसलिंग में भाग ले चुके अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद बची हुई सीटों पर काउंसलिंग की जाएगी।
खबर साभार : हिन्दुस्तान

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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की 5वीं काउंसलिंग स्थगित : सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी न मिलने से लिया गया यह निर्णय Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:28 AM Rating: 5

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