गैरशैक्षणिक कार्यों की रोक पर फिर लगाई मोहर : दूसरे कामों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर रोक : प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
- दूसरे कामों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर रोक
- प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
लखनऊ
(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ड्यूटी शिक्षण के इतर अन्य कामों में
लगाने से एक बार फिर मना किया है। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि शिक्षकों की ड्यूटी अन्य कामों में लगाने
पर रोक है। इस बारे में पहले ही आदेश पारित किया जा चुका है। इसलिए नया
आदेश देने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री
वीरेंद्र सिंह की चायिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और
जस्टिस राकेश श्रीवास्तव ने कहा, शिक्षकों को शिक्षण के अलावा दूसरे कामों
में नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में कोर्ट पहले ही आदेश दे चुकी है।
इसलिए कोई नया आदेश नहीं जारी किया जा रहा है। इसलिए पुराने आदेश का पालन
करते हुए शिक्षकों को अन्य कामों में न लगाया जाए।
खबर साभार : अमर उजाला
गैरशैक्षणिक कार्यों की रोक पर फिर लगाई मोहर : दूसरे कामों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर रोक : प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:27 AM
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