आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत बच्चों के प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में अर्ह बच्चे की आर्थिक स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल बच्चो को 25 प्रतिशत तक प्रवेश के सम्बन्ध में आदेश





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आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत बच्चों के प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में अर्ह बच्चे की आर्थिक स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 6:07 AM Rating: 5

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