उर्दू शिक्षक भर्ती : वैवाहिक स्थिति का विशेष उल्लेख, एक से अधिक पति या पत्नी की स्थिति में अभ्यर्थन होगा खारिज

इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में होने वाली उर्दू शिक्षक भर्ती में वैवाहिक स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पात्रता की शर्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक पत्नियां जीवित होंगी तो वह अपात्र माना जाएगा। ऐसे ही यदि किसी महिला अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से पत्नी जीवित हो तो वह भी अपात्र मानी जाएगी।

उर्दू शिक्षक भर्ती : वैवाहिक स्थिति का विशेष उल्लेख, एक से अधिक पति या पत्नी की स्थिति में अभ्यर्थन होगा खारिज Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 8:02 AM Rating: 5

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