अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में नया आदेश जारी

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के  अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में नया आदेश जारी।


🔴  शिक्षक एवं शिक्षिका जो नियमानुसार मातृत्व अवकाश / बाल्य देखभाल अवकाश / चिकित्सीय अवकाश / अवैतनिक अवकाश पर है जिनकी सेवाएं नियमित है तथा जिनका नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया गया है अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सूची में सम्मिलित है द्वारा कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है को नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनके स्थानान्तरण के जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया स्वीकृत अवकाश निरस्त माना जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो अनुपस्थित चल रहे हैं तथा जिनको किसी प्रकार का नियमानुसार अवकाश स्वीकृत नहीं है को कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।

🔵 अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक एवं शिक्षिक जो स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त नहीं होना चाहते हैं से इस आशय का शपथ पत्र कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में हुए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ नहीं लेना चाहते है तथा स्थानान्तरण की मांग नहीं की जायेगी, प्राप्त करते हुए कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।

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