हाईकोर्ट के कई आदेशों के बाद प्रदेश भर के कस्तूरबा आवासीय स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर भर्ती पर लगी रोक

हाईकोर्ट के कई आदेशों के बाद प्रदेश भर के कस्तूरबा आवासीय स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर भर्ती पर लगी रोक


प्रयागराज : प्रदेशभर में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से पुरुष स्टाफ को हटाने पर विवाद के कारण इन स्कूलों में भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 20 अप्रैल 2023 को जारी शासनादेश में कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर पुरुष कार्मिकों का नवीनीकरण न करने का आदेश दिया था। इस आदेश से प्रभावित पुरुष स्टाफ ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दीं।


विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और प्रकरण लंबित हैं। इस स्थिति को देखते अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 13 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश आने तक 20 अप्रैल के आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित रखने को कहा है।




उच्च न्यायालय के कई आदेशों के चलते कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में  शैक्षिक / शिक्षणेत्तर कर्मियों के पदों पर पुरुषों के चयन / नवीनीकरण पर रोक लगाने वाले शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक, देखें आदेश
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