टीईटी पास शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई शुरू : हाईकोर्ट के फैसले को राज्य ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली। यूपी में टीईटी पास शिक्षकों को भती करने के विवाद पर सुप्रीम कोट ने सुनवाई शुरू कर दी है। कोट ने कहा कि हमें यह देखना है कि एक बार विज्ञापन जारी करने के बाद सरकार भती के लिए नई शतें जोड़ सकती है या नहीं।

जस्टिस दीपक मिश्र और यूयू ललित की बेंच ने गुरुवार को यह कहते हुए मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए स्थगित कर दी। सरकार ने नवंबर 2011 में प्रदेश के स्कूलों में 72 हजार शिक्षकों की भती का विज्ञापन निकाला था। इसमें शत रखी गई थी कि टीईटी पास उम्मीदवारों को इसकी मेरिट के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

प्रदेश में दो लाख से ज्यादा छात्र टीईटी पास हैं। लेकिन 2012 में सपा सरकार आने के बाद इस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि टीईटी के साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाएगी, इसी आधार पर मेरिट भी बनेगी। छात्रों ने सरकार की इस अधिसूचना को हाईकोट में चुनौती दी जिस पर हाईकोट ने इसे रद्द कर दिया। शिक्षकों को टीईटी मेरिट पर ही भती करने का आदेश दिया। यूपी ने फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती दी है। सरकार ने कहा कि है टीईटी से उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता का पता नहीं चलता इसीलिए हाईस्कूल, इंटर, बीए और बीएड के अंकों को भी जोड़ा गया।
खबर साभार : हिन्दुस्तान

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टीईटी पास शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई शुरू : हाईकोर्ट के फैसले को राज्य ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती Reviewed by Brijesh Shrivastava on 8:47 AM Rating: 5

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