विज्ञान शिक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक हटी, भर्ती होंगे 29,334 सहायक अध्यापक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, स्थगन आदेश समाप्त
- जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती का मामला
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, स्थगन आदेश समाप्त
- रोक हटी, भर्ती होंगे 29,334 सहायक अध्यापक
इलाहाबाद।
जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर सहायक अध्यापकों
की सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मामले में एकल न्यायपीठ के समक्ष
लंबित नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले लिए जाने के कारण भर्ती
प्रक्रिया पर लगी रोक समाप्त हो गई है। याचिका में सीधी भर्ती किए जाने की
नीति को चुनौती दी गई थी। मांग की गई थी कि पदों को पहले प्रोन्नति से भरा
जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक का अंतरिम
आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को याची के वकील ने अदालत में याचिका वापस लेने
की अर्जी दी जिसे स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने याचिका
खारिज कर दी है।
इससे पूर्व हाईकोर्ट की
खंडपीठ ने इसी मामले में दाखिल विशेष अपील अपील खारिज कर दी थी लेकिन एकल
न्यायपीठ द्वारा दिया गया स्थगन आदेश लागू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया
प्रारंभ नहीं की जा सकी थी। बता दें कि परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में
सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 में जारी विज्ञापन के
खिलाफ दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं। एक याचिका नीलम कुमारी गौतम ने दाखिल
की जिस पर एकल पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक
लगा दी थी। मालूम हो कि जूनियर हाईस्कूल में 29334 पदों पर सहायक
अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए 11 जुलाई 2013 को विज्ञापन जारी किया गया
था। कुछ अभ्यर्थियों ने इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि नियमानुसार कम से कम
आधे पद प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएं। सरकार का कहना था कि प्रोन्नति के
द्वारा पदे भरे जाने के बावजूद सभी पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी
नहीं मिल रहे हैं।
खबर साभार : अमर उजाला
शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्रों पर लगी रोक हटी
खबर साभार : हिन्दुस्तान
शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्रों पर लगी रोक हटी
इलाहाबाद। प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में गणित एवं विज्ञान के 29334
सहायक अध्यापकों की भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हट गई।
इस मामले में दाखिल दूसरी याचिका बलहीन होने के कारण खारिज हो गई। इसी
याचिका पर कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई थी।भर्ती
प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुईं। एकल पीठ ने नीलम कुमारी गौतम व
अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी
थी।
एक अन्य एकल पीठ द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी करने के
आदेश के विरुद्ध स्पेशल अपील दाखिल हुई। बताया गया कि नीलम कुमारी की
याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा रखी है। दूसरी
एकल पीठ ने इसकी जानकारी न होने के कारण बच्चों के शिक्षा के अधिकार को
देखतें हुए दो माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इस पर
खंडपीठ ने अपीलार्थी को सभी तथ्य एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का
निर्देश दिया था। विधिसं नीलम कुमारी वाली याचिका पर बल न देने का आग्रह
किया गया। न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने बल न दिए जाने के कारण याचिका
खारिज कर दी।इसी भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री को लेकर दाखिल सत्येंद्र कुमार
सिंह व अन्य की याचिका अभी लंबित है। इस याचिका पर कोर्ट ने प्रोफेशनल
कोर्स वालों का चयन फाइनलाइज न करने का अंतरिम आदेश दिया है। इस याचिका पर
सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख लगी है।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
विज्ञान शिक्षकों की सीधी भर्ती पर रोक हटी, भर्ती होंगे 29,334 सहायक अध्यापक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली, स्थगन आदेश समाप्त
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:29 AM
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