जूनियर हाईस्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब
- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा तलब
- बेसिक परिषद के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में पीटी टीचर का मामला
हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने सिन्हा को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए कोर्ट आदेश की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा है कि क्यों न अवमानना आरोप निर्मित किए जाए। कोर्ट ने सिन्हा को 21 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने निर्भय सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने गत वर्ष 21 मई को सचिव को प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षक पद सृजित करने या न कर पाने का कारण बताने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सचिव को तीन माह में निर्णय लेने को कहा था। इसका पालन न होने पर दाखिल अवमानना याचिका एक माह में आदेश का पालन करने का समय देते हुए निस्तारित कर दी। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो दुबारा यह याचिका दाखिल की गई है।
खबर साभार : दैनिक जागरण |
- पीटी टीचर की नियुक्ति पर अवमानना याचिका
इलाहाबाद। जूनियर हाईस्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आरडी खरे ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। उनको 21 मई को अदालत में उपस्थित होकर बताना है कि आदेश का पालन किस कारण से नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने 21 मई 2014 को आदेश दिया था कि जूनियर हाईस्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पद सृजित करने पर निर्णय लेकर शासन को सूचित करें। यदि पद सृजित नहीं किया जा सकता तो उसका भी कारण स्पष्ट किया जाए।
खबर साभार : अमर उजाला
- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद उ.प्र इलाहाबाद के सचिव संजय सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने सिन्हा को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि क्यों न अवमानना आरोप निर्मित किये जाये। कोर्ट ने सिन्हा को 21 मई 15 को हाजिर होने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आर.डी. खरे ने निर्भय सिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 21 मई 2014 को सचिव को आदेश दिया था कि प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित करने अथवा न कर पाने का कारण बताने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सचिव को तीन माह में निर्णय लेने को कहा था। इसका पालन न होने पर दाखिल अवमानना याचिका को कोर्ट ने एक माह में आदेश का पालन करने का दुबारा मौका देते हुए निस्तारित कर दिया था परन्तु इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ। तब जाकर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को तलब कर लिया।
खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव अवमानना में तलब
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बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव अवमानना में तलब
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें प्रथमदृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने निर्भय सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सचिव से प्रदेश के प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने या न कर पाने का कारण बताने को कहा था।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
जूनियर हाईस्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तलब
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:05 AM
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