टीईटी भर्ती: गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, शिक्षामित्रों की नियुक्तियों के खिलाफ टीईटी संघर्ष मोर्चा ने भी दायर की एसएलपी
शिक्षा मित्रों और टीईटी शिक्षकों का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले टीईटी संघर्ष मोर्चा की याचिका पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कोर्ट से रद हुई। अब टीईटी भर्ती के खिलाफ दायर शिक्षा मित्रों की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। अपनी नियुक्ति निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्रों ने पिछले हफ्ते ही टीईटी भर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
प्रदेश सरकार ने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया था। इसमें से 1.37 लाख शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए थे। उसके बाद टीईटी संघर्ष मोर्चा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दिया था और शिक्षा मित्रों की बतौर शिक्षक नियुक्ति रद कर दी थी। हाईकोर्ट ने टीईटी न होने का तर्क देकर नियुक्ति निरस्त की थी।
शिक्षा मित्र और प्रदेश सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर टीईटी से छूट की अपील करेंगे। वहीं शिक्षा मित्रों ने 26 अक्टूबर को टीईटी शिक्षा मित्रों पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद ने एसएलपी दायर की है और राज्य सरकार भी इसकी तैयारी कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर दूसरी पार्टी टीईटी संघर्ष मोर्चा ने भी एसएलपी दायर कर दी है। मोर्चा की याचिका पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद हुई थी। यह नियुक्ति टीईटी न होने के आधार पर रद हुई थी। मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु राणा ने बताया कि अब हमने शिक्षा मित्रों के बीटीसी के समकक्ष दो वर्ष के प्रशिक्षण पर भी सवाल उठाए हैं।
No comments:
Post a Comment