विज्ञान व गणित शिक्षक भर्ती में अड़ंगा लगाने वालों पर जुर्माना, याचिकाकर्ताओं के इरादे पर हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी
इलाहाबाद : शिक्षक भर्ती में अड़ंगा लगाने वाले अभ्यर्थियों पर हाईकोर्ट ने 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल के आदेश में शिक्षक भर्ती के खिलाफ याचिका करने वाले जन्मेजय कुमार व 40 अन्य अभ्यर्थियों पर एक-एक हजार रुपए का फाइन लगाने का आदेश दिया है।
इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री वालों को अवसर दिए जाने के खिलाफ याचिका की थी। लेकिन उससे संबंधित दस्तावेज नहीं लगाए थे।कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि याचिका लापरवाही में और कोर्ट को गुमराह करने के लिए की गई है। ऐसा करने के लिए प्रत्येक याची पर एक-एक हजार जुर्माना लगाया है।
लगभग तीन साल में विज्ञान व गणित विषय के तकरीबन 26 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती हो चुकी है। 11 जुलाई 2013 को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। आठ राउंड की काउंसिलिंग के बाद लगभग 26 हजार अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। हाल ही में टीईटी में 82 नंबर पाने वालों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए।
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