जिले में छह और मंडल में 10 साल से जमे अफसरों का होगा तबादला, नई तबादला नीति को मिली मंजूरी

  • जिले में छह और मंडल में 10 साल से जमे अफसरों का होगा तबादला
  • विभागाध्यक्षों को होगा समूह ख के अधिकारियों के तबादले का अधिकार 
  • मुख्यमंत्री की अनुमति से ही मंत्री कर सकेंगे तबादला
  • 30 जून 2015 तक होगा तबादला सत्र
  • विकलांगजन नई तबादला नीति से मुक्त 
  • रिटायरमेंट करीब तो मनचाहे जिले में तैनाती

लखनऊ। प्रदेश की नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। इससे विभागाध्यक्षों को समूह ‘क’ व ‘ख’ स्तर के अफसरों का तबादला करने का अधिकार मिल गया है। उनके पास यह अधिकार 30 जून 2015 तक रहेगा। इसके बाद तबादला करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री से इजाजत लेनी होगी। नई तबादला नीति के मुताबिक जिले में छह और मंडल में 10 साल तक काम करने वाले इसके दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया।
राज्य सरकार हर साल नई तबादला नीति लाते हुए विभागाध्यक्षों को अफसरों के तबादले का अधिकार देती है। तबादला नीति अमूमन मई या जून में आती थी, लेकिन इस बार अप्रैल में ही इसे मंजूरी देते हुए विभागाध्यक्षों को तबादले के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। नीति के मुताबिक, 10 फीसदी तक ही स्थानांतरण किए जाएंगे। निशक्तों को इससे बाहर रखा जाएगा। स्थानांतरण करने के लिए जिले व मंडल में रहने की समय सीमा के लिए कटऑफ डेट 31 मार्च 2015 निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद विभागीय जरूरतों के आधार पर कभी भी अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा।
दो वर्ष के अंदर रिटायर होने वाले समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह जिले व समूह ‘क’ और ‘ख’ के कार्मिकों को उनके गृह जिले को छोड़ते हुए मनचाहे जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। स्थानांतरण नीति में किसी भी संशोधन का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा। स्थानांतरण अवधि उनकी मंजूरी से बढ़ाई जा सकती है। 
खबर साभार : अमर उजाला



मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2015-16 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी गई। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम अनुबंध पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को देने, गाजीपुर जिले में कासिमाबाद को नई तहसील बनाने तथा आवास एवं विकास परिषद के कर्मियों को पेंशन देने का भी निर्णय किया गया है।

तबादला नीति मंजूर :

स्थानांतरण सत्र 2015-16 के लिए कैबिनेट में मंजूर की गई स्थानांतरण नीति के तहत जिले में छह वर्ष और मंडल में दस साल की तैनाती पूरी कर चुके समूह ‘क’ व ‘ख’ के अधिकारी स्थानांतरित किए जाएंगे। समूह ‘ख’ के अधिकारियों का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष करेंगे। नई नीति की परिधि में आने वाले मामलों में दस प्रतिशत की सीमा तक ही स्थानांतरण किए जाएंगे। विकलांगजन को स्थानांतरण नीति से मुक्त रखा गया है। स्थानांतरण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2015 तय की गई है और तबादले आगामी 30 जून तक किए जा सकेंगे। 
खबर साभार : दैनिक जागरण

खबर साभार : डीएनए

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जिले में छह और मंडल में 10 साल से जमे अफसरों का होगा तबादला, नई तबादला नीति को मिली मंजूरी Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:15 AM Rating: 5

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