कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकोें का मानदेय घटाने पर रोक, कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक पूर्ववत मानदेय दिया जाए
- कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकोें का मानदेय घटाने पर रोक
हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के पार्टटाइम
शिक्षकों का मानदेय घटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। उमा यादव और 58 अन्य
शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने यह
आदेश दिया है। याचीगण का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने रखा।
याचीगण
का कहना था कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अंशकालिक शिक्षकों केा 7200
रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। 24 मार्च 2014 को केेंद्र सरकार ने
अपनी योजना बदलते हुए कहा कि शिक्षकों को पांच हजार रुपये मानदेय दिया
जाएगा। इसके खिलाफ सुनील कुमार तिवारी और अन्य ने याचिका दाखिल की जिस पर
कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक पूर्ववत मानदेय दिया जाए। मगर केंद्र सरकार
ने 22 अप्रैल 2014 को पत्र जारी कर कहा कि उनकी ओर से पांच हजार रुपये ही
दिया जाएगा। शेष राशि राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी। आदेश का पालन
नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई।
खबर साभार : अमर उजाला
कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकोें का मानदेय घटाने पर रोक, कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक पूर्ववत मानदेय दिया जाए
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
5:56 AM
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