गणित व विज्ञान सहायक अध्यापकों की भर्ती की सूची नए सिरे से तैयार करने के हाइकोर्ट ने दिये निर्देश : 50 फीसदी सीधी व 50 फीसदी पदोन्नति से भर्ती के खिलाफ याचिकाओं पर हस्तक्षेप नहीं
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गणित व विज्ञान सहायक अध्यापकों की भर्ती की 1981 की
नियमावली के नियम 14 के अन्तर्गत नये सिरे से अभ्यर्थियों की सूची तैयार
करने का भी निर्देश दिया है तथा सूची में शामिल लोगों की नियुक्ति की जाए।
कोर्ट ने मुख्य सचिव से छह माह बाद कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी। यह
आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने शिव कुमार पाठक कई अन्य की याचिकाओं को
आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती
में 50 फीसदी सीधी व 50 फीसदी पदोन्नति से भर्ती के खिलाफ याचिकाओं पर
हस्तक्षेप नहीं किया।
गणित व विज्ञान सहायक अध्यापकों की भर्ती की सूची नए सिरे से तैयार करने के हाइकोर्ट ने दिये निर्देश : 50 फीसदी सीधी व 50 फीसदी पदोन्नति से भर्ती के खिलाफ याचिकाओं पर हस्तक्षेप नहीं
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:56 AM
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