गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई अब एक साथ होगी
- गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
- सभी विवादों पर हाईकोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई
इलाहाबाद।
29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की जूनियर हाईस्कूलों में नियुक्ति
के मामले में दाखिल दर्जनों अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई अब एक साथ होगी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का
निर्देश दिया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है। अपील में
आठवें चरण की काउंसिलिंग सातवें चरण की काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों
के समायोजन के बाद कराने संबंधी एकल न्यायपीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।
एक अन्य न्यायपीठ ने चयन सूची नए सिरे से प्रकाशित करने का अंतरिम आदेश
दिया है। इन विवादों के कारण पूरी चयन प्रक्रिया उलझ गई है।
अपीलार्थी
का कहना है कि वह लोग 2011 में टीईटी उत्तीर्ण हुए हैं। उनको भी टीईटी
2013-14 के अभ्यर्थियों के साथ चयन में शामिल किया जाना चाहिए। 29 अप्रैल
2014 को जारी शासनादेश में 84.5 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को
बुलाया गया है। यह आदेश 2012-13 के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर ही लागू
है। एकल न्यायपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति
प्रक्रिया काफी उलझ गई है। इसलिए इन सब की एक साथ सुनवाई किया जाना आवश्यक
है। मुख्य स्थायीअधिवक्ता को सभी लंबित याचिकाओं की सूची चार सितंबर तक
उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिकाओं पर आठ सितंबर को
सुनवाई होगी।
खबर साभार : अमर उजाला
- अब खुलेगी गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की राह
- हाईकोर्ट एक साथ सुनेगा सभी याचिकाएं, आठ को तारीख लगी
उच्च प्राथमिक स्कूलों के गणित-विज्ञान विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती की राह अब खुलेगी। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की खामियों को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को अब एक साथ सुनने का फैसला किया है। आठ सितंबर को सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डा.डीवाई चंद्रचूड़
तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने वीरेंद्र पनवार, अजीत यादव आदि
की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले में सातवें
दौर की काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों को समायोजित करने के बाद आठवें दौर की
काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का अंतरिम आदेश है। अन्य पीठ
ने एक जिले की चयन सूची को नये सिरे से प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं।
विभिन्न पीठों द्वारा याचिकाओं पर पारित आदेशों के चलते अध्यापकों की
नियुक्ति उलझी हुई है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी 2011 की टीईटी पास हैं
जो 2013-14 के टीईटी अभ्यर्थियों के साथ चयन चाहते हैं। 29 अप्रैल 2014 के
शासनादेश से 84.5 अंक पाने वालों को सफल माना गया है जो 2013-14 के टीईटी
अभ्यर्थियों पर ही लागू है, किन्तु एकल पीठ ने इसे नहीं माना है जिसे
चुनौती दी गयी है।
कोर्ट का कहना है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले
में अंतिम निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई
हेतु पेश किये जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके
राय से इस मामले में दाखिल विचाराधीन सभी याचिकाओं की सूची शुक्रवार
चार सितंबर तक देने को कहा है।
खबर साभार : दैनिक जागरण
खबर साभार :हिन्दुस्तान
गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई अब एक साथ होगी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:22 AM
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