बीटीसी-2014 के प्रवेश में 2015 के स्नातक को अवसर दें : इलाहाबाद हाईकोर्ट
2015 में स्नातक करने वाली प्रतिभा पांडेय को बीटीसी-2014 प्रवेश में अवसर
देने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से
प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित थी।
9 सितम्बर को डायट प्राचार्यो को जारी पत्र में सचिव नीना श्रीवास्तव ने 2015 में स्नातक करने वालों को भी प्रवेश में अवसर देने के निर्देश दिए थे। प्रतिभा पांडेय ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने 9 सितम्बर के बाद आवेदन किया लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 24 सितम्बर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रतिभा का दावा स्वीकार करते हुए उनके आवेदन के आधार पर यदि वे अर्ह हैं तो काउंसिलिंग में शामिल कराएं। कोर्ट ने यह माना है कि यदि 2015 के स्नातक आवेदन के लिए अर्ह थे तो इसका जिक्र विज्ञापन में होना चाहिए था। इस आदेश से 2015 में स्नातक करने वाले उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है।
9 सितम्बर को डायट प्राचार्यो को जारी पत्र में सचिव नीना श्रीवास्तव ने 2015 में स्नातक करने वालों को भी प्रवेश में अवसर देने के निर्देश दिए थे। प्रतिभा पांडेय ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसने 9 सितम्बर के बाद आवेदन किया लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 24 सितम्बर को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रतिभा का दावा स्वीकार करते हुए उनके आवेदन के आधार पर यदि वे अर्ह हैं तो काउंसिलिंग में शामिल कराएं। कोर्ट ने यह माना है कि यदि 2015 के स्नातक आवेदन के लिए अर्ह थे तो इसका जिक्र विज्ञापन में होना चाहिए था। इस आदेश से 2015 में स्नातक करने वाले उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है।
बीटीसी-2014 के प्रवेश में 2015 के स्नातक को अवसर दें : इलाहाबाद हाईकोर्ट
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:16 AM
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